नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों से पहले से त्रस्त लोगों को एक और महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी. सरकार ने ताजा घटनाक्रम में कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि कर दी है. नई दरें आज से प्रभावी हैं.
सरकार ने 19 किलो वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर (commercial LPG cylinders) की कीमतें दिल्ली में 105 रुपये और कोलकाता में 108 रुपये बढ़ा दी है. वहीं, 5 किलो वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 27 रुपये बढ़ाई हैं.
यह एक अच्छी बात है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है. नई दरें आज से प्रभावी हैं.
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Prices of 19kg commercial LPG cylinders increase by Rs 105 in Delhi and by Rs 108 in Kolkata; price of 5kg commercial LPG cylinders also rises by Rs 27.
— ANI (@ANI) March 1, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
No increase in rates of domestic LPG cylinder. New rates are effective from today. pic.twitter.com/IQBIe5PuO4
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— ANI (@ANI) March 1, 2022
No increase in rates of domestic LPG cylinder. New rates are effective from today. pic.twitter.com/IQBIe5PuO4Prices of 19kg commercial LPG cylinders increase by Rs 105 in Delhi and by Rs 108 in Kolkata; price of 5kg commercial LPG cylinders also rises by Rs 27.
— ANI (@ANI) March 1, 2022
No increase in rates of domestic LPG cylinder. New rates are effective from today. pic.twitter.com/IQBIe5PuO4
बता दें कि, तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले 14.2 किग्रा बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है. इसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. तेल कंपनियों ने जनवरी में गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया था. हालांकि, दिसंबर में दो बार 50-50 रुपए की तेजी आई थी. बजट वाले दिन यानी एक फरवरी को बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, हालांकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 191 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी.
रसोई गैस पर 5 और कमर्शियल पर 18 फीसदी जीएसटी
रसोई गैस पर 5 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है, जिसमें 2.5 फीसदी केन्द्र के खाते में और 2.5 फीसदी राज्य के खाते में जाते है. इसका मतलब है कि 19.20 रुपए केन्द्र और राज्य के खाते में प्रति सिलेंडर जाते है. कमर्शियल गैस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है, जिसमें 9 फीसदी केन्द्र के खाते में और 9 फीसदी राज्य के खाते में जाते है। यानि 124.70 रुपए केन्द्र और राज्य के खाते में प्रति सिलेंडर जाते है.