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गांधी मैदान बम धमाके का दोषी इफ्तेखार आलम जेल से रिहा, जानें वजह

पटना गांधी मैदान बम बलास्ट का दोषी इफ्तेखार आलम को बेऊर जेल प्रशासन ने आज रिलीज कर दिया है. बेउर जेल अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने टेलिफोनिक बातचीत के दौरान बताया कि दोषी इस प्रकार को आज छोड़ दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

गांधी मैदान बम धमाका
गांधी मैदान बम धमाका
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Published : Nov 4, 2021, 7:23 PM IST

पटना : बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान बम धमाका मामले (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) में सजायाफ्ता इफ्तेखार आलम को गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया. बेउर जेल के अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी.

बता दें, बीते दिनों एनआईए की विशेष अदालत ने गांधी मैदान बम धमाका मामले में सभी नौ दोषियों में से चार को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि दो आतंकी को उम्रकैद, दो को 10-10 साल की सजा और इफ्तेखार आलम को सात साल की सजा सुनाई गई थी.

दरअसल, इफ्तेखार आलम सजा से ज्यादा समय जेल में गुजार चुका है, उसके द्वारा बुधवार को विशेष न्यायालय में 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि जमा की गई थी. जिस वजह से न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने के बाद जेल प्रशासन ने गुरुवार को उसे रिलीज कर दिया है. बेउर जेल से रिहा होने के बाद वह अपने गांव के लिए रांची (झारखंड) रवाना हो गया है.

दरअसल, दोषी इफ्तेखार आलम की ओर से आवेदन दाखिल किया गया था कि जिसमें कहा गया था कि उसे सात वर्षों की सजा हुई है जबकि उसने अधिक समय से जेल में बंद है.

न्यायालय द्वारा सजा मुकर्रर होने के बाद दोषी इफ्तेखार बुधवार को ही छूट जाता. लेकिन संशोधित दंड प्रक्रिया की धारा 428 का अनुपालन करते हुए दोषी ने जुर्माना की राशि अदा नहीं की थी. जिस वजह से उसे कल नहीं छोड़ा गया था.

बता दें, गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले का दोषी इफ्तिखार को साक्ष्य नष्ट करने का दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं, सजायाफ्ता आतंकियों में मोहम्मद हुसैन और फिरोज आलम को 10-10 साल की सजा हुई है. वह भी दो साल बाद छूट जाएंगे.

यह भी पढ़ें - गांधी मैदान ब्लास्ट: बेउर जेल की 'काल कोठरी' में गए फांसी की सजा पाए चारों कैदी, सदमे में खाना पानी छोड़ा

पटना : बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान बम धमाका मामले (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) में सजायाफ्ता इफ्तेखार आलम को गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया. बेउर जेल के अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी.

बता दें, बीते दिनों एनआईए की विशेष अदालत ने गांधी मैदान बम धमाका मामले में सभी नौ दोषियों में से चार को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि दो आतंकी को उम्रकैद, दो को 10-10 साल की सजा और इफ्तेखार आलम को सात साल की सजा सुनाई गई थी.

दरअसल, इफ्तेखार आलम सजा से ज्यादा समय जेल में गुजार चुका है, उसके द्वारा बुधवार को विशेष न्यायालय में 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि जमा की गई थी. जिस वजह से न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने के बाद जेल प्रशासन ने गुरुवार को उसे रिलीज कर दिया है. बेउर जेल से रिहा होने के बाद वह अपने गांव के लिए रांची (झारखंड) रवाना हो गया है.

दरअसल, दोषी इफ्तेखार आलम की ओर से आवेदन दाखिल किया गया था कि जिसमें कहा गया था कि उसे सात वर्षों की सजा हुई है जबकि उसने अधिक समय से जेल में बंद है.

न्यायालय द्वारा सजा मुकर्रर होने के बाद दोषी इफ्तेखार बुधवार को ही छूट जाता. लेकिन संशोधित दंड प्रक्रिया की धारा 428 का अनुपालन करते हुए दोषी ने जुर्माना की राशि अदा नहीं की थी. जिस वजह से उसे कल नहीं छोड़ा गया था.

बता दें, गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले का दोषी इफ्तिखार को साक्ष्य नष्ट करने का दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं, सजायाफ्ता आतंकियों में मोहम्मद हुसैन और फिरोज आलम को 10-10 साल की सजा हुई है. वह भी दो साल बाद छूट जाएंगे.

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