सारण: छपरा पॉक्सो न्यायालय (Chhapra POCSO Court) ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले (Gang Rape in Bihar) में अपना फैसला (25 Years Imprisonment For Gang Rape) सुनाया है. विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 सुमन कुमार दिवाकर ने दिघवारा थाना कांड संख्या 72/ 2020 के पॉक्सो एक्ट में दिघवारा थाना अंतर्गत मानपुर निवासी दिलीप राय और विनय राय को सजा सुनाई.
पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत दोनों को 25-25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही, बिहार सरकार से पीड़ित सहायता राशि के अंतर्गत चार लाख 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है.
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अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह, उनके सहयोगी अश्वनी कुमार की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद तिवारी ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा. आठ गवाहों की गवाही सुनी गई.
बता दें कि 13 मार्च 2020 को एक प्राथमिकी दिघवारा थाना में दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार, देर रात करीब एक बजे शौच कर बच्ची घर लौट रही थी. तभी आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बांध दिया. उसके बाद मासूम के साथ मारपीट की गई और सामूहिक दुष्कर्म भी किया (gang rape of Minor In Chapra) गया. बाद में बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया गया. आरोपियों ने बच्ची को काफी डराया धमकाया था. दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने पीड़िता को न्याय देते हुए गैंग रेप के आरोप में दोषियों को 25 साल की सजा सुनायी है.