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नगरी निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन में सरकार ने दी शिथिलता

13 कर्मचारियों के आश्रितों को राहत
13 कर्मचारियों के आश्रितों को राहत (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 14, 2024, 8:04 AM IST

जयपुर. अनुकंपा नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत नगरी निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलता प्रदान की गई है. स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से लिए गए फैसले के तहत नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत कर्मचारी की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस के भीतर अनुकंपा नियुक्ति आवेदन को लेकर शिथिलता प्रदान की गई है. इस अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसे प्रकरणों में अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम के तहत राहत दी गई है.

जयपुर. अनुकंपा नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत नगरी निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलता प्रदान की गई है. स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से लिए गए फैसले के तहत नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत कर्मचारी की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस के भीतर अनुकंपा नियुक्ति आवेदन को लेकर शिथिलता प्रदान की गई है. इस अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसे प्रकरणों में अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम के तहत राहत दी गई है.

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