फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मानपाल को दोषी माना. न्यायालय ने मानपाल को 20 वर्ष की सजा सुनाई है. पूरा मामला जिले के एका थाना क्षेत्र का है. जहां आरोपी ने सितंबर 2022 में 15 वर्षीय किशोरी से रेप की वारदात को अंजाम दिया था.
पॉक्सो विशेष अदालत ने रेप के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 12, 2024, 10:41 PM IST
फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मानपाल को दोषी माना. न्यायालय ने मानपाल को 20 वर्ष की सजा सुनाई है. पूरा मामला जिले के एका थाना क्षेत्र का है. जहां आरोपी ने सितंबर 2022 में 15 वर्षीय किशोरी से रेप की वारदात को अंजाम दिया था.