चंदौली: जिले के स्पेशल जज पॉक्सो अनुराग शर्मा की अदालत में सोमवार को एक मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान दोष सिद्ध होने पर बेटी की हत्या में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं, 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया गया. बताया जा रहा है कि बलुआ थाना क्षेत्र के हुदहुदीपुर निवासी मनोज कुमार सिंह उर्फ गुड्डू ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री मोनी सिंह की सितंबर 2022 को हत्या कर दी थी.
पॉक्सो कोर्ट ने बेटी की हत्या के आरोप में पिता को सुनाई उम्र कैद, 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jun 10, 2024, 10:58 PM IST
चंदौली: जिले के स्पेशल जज पॉक्सो अनुराग शर्मा की अदालत में सोमवार को एक मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान दोष सिद्ध होने पर बेटी की हत्या में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं, 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया गया. बताया जा रहा है कि बलुआ थाना क्षेत्र के हुदहुदीपुर निवासी मनोज कुमार सिंह उर्फ गुड्डू ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री मोनी सिंह की सितंबर 2022 को हत्या कर दी थी.