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पाकिस्तानी नागरिक जाफरी बेगम की प्रॉपर्टी हड़पने का मामला, आरोपियों की याचिका खारिज

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 3 hours ago

Photo Credit- ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला (Photo Credit- ETV Bharat)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में पाकिस्तानी नागरिक जाफरी बेगम की मृत्यु का फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर उसकी संपत्ति राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज कराने वाले से खरीदने के आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला एवं न्यायमूर्ति एके सिंह देशवाल की खंडपीठ ने फरहाना व सदरुल इस्लाम की याचिका पर दिया. याचिका में एफआईआर को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. एक अन्य खरीदार मोहित सचान की याचिका को कोर्ट ने पोषणीय नहीं माना.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में पाकिस्तानी नागरिक जाफरी बेगम की मृत्यु का फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर उसकी संपत्ति राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज कराने वाले से खरीदने के आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला एवं न्यायमूर्ति एके सिंह देशवाल की खंडपीठ ने फरहाना व सदरुल इस्लाम की याचिका पर दिया. याचिका में एफआईआर को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. एक अन्य खरीदार मोहित सचान की याचिका को कोर्ट ने पोषणीय नहीं माना.

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