आगरा: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रता नियम में बड़ा बदलाव हुआ है. जिससे अब ऐसे जिनके पास फ्रिज और बाइक हैं और उनका आवास कच्चा है तो वे भी पीएम ग्रामीण आवास योजना के पात्र होंगे. 15 हजार रुपये तक मासिक आय वाले भी अब पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी बन सकेंगे. इसको लेकर हर जिले में पात्रों का सर्वे किया जा रहा है. ये जानकारी आगरा में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने दी.
बता दें कि पीएम आवास योजना के तीसरे चरण की घोषणा अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान से की थी. तब उन्होंने 2022 तक प्रत्येक बेघर परिवार को अपना पक्का घर देने का वादा किया था. इसके लिए नियम बनाए गए. उनकी वजह से तमाम लोगों को आवास की सुविधा नहीं मिल रही थी. इसलिए, योजना को दोबारा आगे के लिए बढ़ाया गया.
मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह (सीडीओ) ने बताया कि पीएम ग्रामीण आवास योजना के चयन के नियमों में बदलाव किया गया है. पहले फ्रिज, दोपहिया वाहन और 10 हजार से अधिक आय वाले परिवार पीएम ग्रामीण आवास के लिए पात्र नहीं थे. मगर, अब अब फ्रिज, दोपहिया वाहन और 15 हजार की मासिक आय वाले परिवार भी पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी बन सकेंगे. पीएम आवास योजना के नियमों में हुए बदलाव और नए पात्रता नियमों के बारे में शुक्रवार को विकास भवन में बैठक हुई. जिसमें इस योजना से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई.
पुराने आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी
सीडीओ प्रतिभा सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना के चयनित पात्र परिवार की प्रत्येक चरण पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी. जिसमें पात्र, निराश्रित, वास्तविक हकदार, जरूरतमंद जैसे बिंदु शामिल हैं. जिनके आधार पर ही सर्वे किया जा रहा है. जिन लोगों को 2018 के सर्वे के बाद घर नहीं मिले थे. उन्हें प्राथमिकता मिलेगी. जांच की जाएगी कि उनके पास इस समय घर है या नहीं. परिवार की अब आर्थिक स्थिति क्या है.
मीटिंग करके दें जनता को जानकारी
सीडीओ प्रतिभा सिंह ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायतों के सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस बारे में लोगों के साथ मीटिंग करें. जिसकी फोटोग्राफी कराएं. इस मीटिंग में ही पीएम आवास योजना के नियमों की ग्रामीणों को जानकारी दें. एक रजिस्टर पर पूरी डिटेल्स नोट करें.
इनको मिलेगा योजना का लाभ
-बेसहारा भीग मांग कर जीवन यापन करने वाले -परिवारआश्रयविहीन परिवार
-कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीणहाथ से मैला ढोने वाले
-आदिम जनजातीय समूह से संबंधित परिवारवैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर
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