प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर पक्षकारों को ईमेल से जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है. साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है. सोमवार को हिंदू पक्षकारों ने अपना जवाब दाखिल किया. कोर्ट ने बांकी पक्षकारों को ईमेल के जरिए जवाब दाखिल करने की अनुमति दी. वाद संख्या एक के पक्षकार ने संशोधित याचिका दाखिल की. ASI को विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग के जवाब दाखिल करना था लेकिन जवाब नहीं दाखिल किया गया.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को, होईकोर्ट ने पक्षकारों को ईमेल से जवाब भेजने की दी अनुमति
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Sep 30, 2024, 8:48 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर पक्षकारों को ईमेल से जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है. साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है. सोमवार को हिंदू पक्षकारों ने अपना जवाब दाखिल किया. कोर्ट ने बांकी पक्षकारों को ईमेल के जरिए जवाब दाखिल करने की अनुमति दी. वाद संख्या एक के पक्षकार ने संशोधित याचिका दाखिल की. ASI को विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग के जवाब दाखिल करना था लेकिन जवाब नहीं दाखिल किया गया.