मैहर: मां शारदा की नगरी मैहर में नवरात्रि में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. मैहर एसडीएम विकास सिंह ने बताया कि, "धार्मिक नगरी में मां शारदा देवी के दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं. इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहर पूरे नगर पालिका क्षेत्र में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक मांस-मछली और अण्डे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी."
नॉनवेज के शौकीन इन दिनों भूल जाए चिकन-मटन का स्वाद, बिक्री पर बैन, पेट के चक्कर में हाथ में न लें कानून
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : Sep 29, 2024, 10:34 PM IST
मैहर: मां शारदा की नगरी मैहर में नवरात्रि में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. मैहर एसडीएम विकास सिंह ने बताया कि, "धार्मिक नगरी में मां शारदा देवी के दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं. इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहर पूरे नगर पालिका क्षेत्र में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक मांस-मछली और अण्डे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी."