बाराबंकी: करीब नौ साल पहले मामी के साथ जबरन शादी करने के लिए मामी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी भांजे ननकू को यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला गुरुवार को विशेष न्यायाधीश उमेश चन्द्र पाण्डे द्वितीय ने सुनाया. दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश उमेश चन्द्र पांडे ने आरोपी ननकू को दोषी करार पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
बाराबंकी में शादी से इनकार करने पर मामी पर जानलेवा हमला करने वाले भांजे को आजीवन कारावास
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 8, 2024, 10:15 PM IST
बाराबंकी: करीब नौ साल पहले मामी के साथ जबरन शादी करने के लिए मामी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी भांजे ननकू को यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला गुरुवार को विशेष न्यायाधीश उमेश चन्द्र पाण्डे द्वितीय ने सुनाया. दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश उमेश चन्द्र पांडे ने आरोपी ननकू को दोषी करार पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.