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लूट के आरोपियों को कोर्ट ने दी ऐसी सजा, चोर भी चोरी करने से पहले दस बार सोचेंगे

Kolaras 18 Lakh Loot Case
लूट के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 27, 2024, 10:56 AM IST

शिवपुरी : जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल ने कोलारस में आंखो में मिर्ची डालकर की गई 18 लाख की लूट के मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए 7 साल की कड़ी सजा सुनाई है. आरोपियों को इसके साथ ही 3 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया है.अभियोजन के मुताबिक कोलारस में 24 नवम्बर 2020 को फरियादी गर्वित सिंघल ने दाल मिल के मजदूरों को भुगतान के लिए 18 लाख रु निकाले थे, तभी बदमाशों ने उनकी आंख में मिर्ची डालकर 18 लाख लूट लिए थे.शासन की ओर से शिवकांत कुलश्रेष्ट ने पैरवी की.

शिवपुरी : जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल ने कोलारस में आंखो में मिर्ची डालकर की गई 18 लाख की लूट के मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए 7 साल की कड़ी सजा सुनाई है. आरोपियों को इसके साथ ही 3 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया है.अभियोजन के मुताबिक कोलारस में 24 नवम्बर 2020 को फरियादी गर्वित सिंघल ने दाल मिल के मजदूरों को भुगतान के लिए 18 लाख रु निकाले थे, तभी बदमाशों ने उनकी आंख में मिर्ची डालकर 18 लाख लूट लिए थे.शासन की ओर से शिवकांत कुलश्रेष्ट ने पैरवी की.

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