ETV Bharat / snippets

जज बोले-तीन वर्ष की मासूम के साथ बलात्कार घिनौना अपराध, जमानत देने योग्य नहीं

झांसी कोर्ट आर्डर.
झांसी कोर्ट आर्डर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 6, 2024, 10:34 PM IST

झांसी : अपर सत्र न्यायधीश पाॅक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए कड़ी टिप्पणी दी है. न्यायालय ने तीन साल की मासूम के साथ रेप मामले की सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह कृत्य क्षम्य नहीं है. अभियोजन के अनुसार एक महिला ने 25 दिसंबर 2023 को थाना शहर कोतवाली ने अपनी तीन वर्षीय पुत्री को अगवा कर मोहल्ले के रहने वाले युवक मुनेंद्र पुत्र जुगेंद्र बंजारा अमराहत जिला कानपुर देहात निवासी पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था.

झांसी : अपर सत्र न्यायधीश पाॅक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए कड़ी टिप्पणी दी है. न्यायालय ने तीन साल की मासूम के साथ रेप मामले की सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह कृत्य क्षम्य नहीं है. अभियोजन के अनुसार एक महिला ने 25 दिसंबर 2023 को थाना शहर कोतवाली ने अपनी तीन वर्षीय पुत्री को अगवा कर मोहल्ले के रहने वाले युवक मुनेंद्र पुत्र जुगेंद्र बंजारा अमराहत जिला कानपुर देहात निवासी पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.