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मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ, अवेधश प्रसाद के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

Former Mla Gorakhnath Petition: विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान दाखिल की गई याचिका को पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और राम मूरत ने लिया वापस

याचिका खारिज
याचिका खारिज (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 25, 2024, 8:55 PM IST

लखनऊ : अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के न्यायाधीश पंकज भाटिया पीठ ने मिल्कीपुर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि बीते दिनों जब चुनाव आयोग ने यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी. लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का एलान नहीं हुआ था. जिसके पीछे इस सीट का मामला हाइकोर्ट में लंबित होना कारण बताया गया था.

मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने सांसद अवधेश प्रसाद (मिल्कीपुर के पूर्व विधायक) के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की थी. चुनाव एलान होने के बाद पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया और हाइकोर्ट पहुंचे थे. गोरखनाथ व लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राम मूरत ने 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि वे अब यह केस नहीं लड़ना चाहते.

बता दें, वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था. बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि सपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल किया और नोटरी के नियमों का उल्लंघन किया था. इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अब जब कोर्ट ने बाबा गोरखनाथ की याचिका रद्द कर दी है. ऐसे में कोर्ट के आदेश की कॉपी चुनाव आयोग भेजी जाएगी. जिसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा कि मिल्कीपुर में कब चुनाव होगा.

पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने कहा कि हाईकोर्ट में दो इलेक्शन पिटीशन दाखिल थे. एक उन्होंने और एक राम मूरत द्वारा किया गया था. याचिका आज वापस हुआ है. उन्होंने कहा कि लगातार समाजवादी पार्टी के लोग और उनके नेता गुमराह कर रहे थे कि हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया, सब झूठ है. उनका ड्राॅमा भी खुलेगा, जो आदेश अगले 24 घंटे में आने वाला है. फिलहाल आज याचिका वापस हुई है और बहुत जल्द ही मिल्कीपुर में चुनाव होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीतेगी और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी.

लखनऊ : अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के न्यायाधीश पंकज भाटिया पीठ ने मिल्कीपुर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि बीते दिनों जब चुनाव आयोग ने यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी. लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का एलान नहीं हुआ था. जिसके पीछे इस सीट का मामला हाइकोर्ट में लंबित होना कारण बताया गया था.

मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने सांसद अवधेश प्रसाद (मिल्कीपुर के पूर्व विधायक) के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की थी. चुनाव एलान होने के बाद पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया और हाइकोर्ट पहुंचे थे. गोरखनाथ व लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राम मूरत ने 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि वे अब यह केस नहीं लड़ना चाहते.

बता दें, वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था. बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि सपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल किया और नोटरी के नियमों का उल्लंघन किया था. इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अब जब कोर्ट ने बाबा गोरखनाथ की याचिका रद्द कर दी है. ऐसे में कोर्ट के आदेश की कॉपी चुनाव आयोग भेजी जाएगी. जिसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा कि मिल्कीपुर में कब चुनाव होगा.

पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने कहा कि हाईकोर्ट में दो इलेक्शन पिटीशन दाखिल थे. एक उन्होंने और एक राम मूरत द्वारा किया गया था. याचिका आज वापस हुआ है. उन्होंने कहा कि लगातार समाजवादी पार्टी के लोग और उनके नेता गुमराह कर रहे थे कि हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया, सब झूठ है. उनका ड्राॅमा भी खुलेगा, जो आदेश अगले 24 घंटे में आने वाला है. फिलहाल आज याचिका वापस हुई है और बहुत जल्द ही मिल्कीपुर में चुनाव होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीतेगी और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी.

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