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लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज के भर्तियों का विज्ञापन निरस्त

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2024, 10:16 PM IST

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच. (Phot Credit; Etv Bharat)

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डॉ. राम मनोहर लोहिया मेडिकल साइन्सेज में जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, अब्स्टेट्रिक्स एंड गॉयनेकोलॉजी, फिजियॉलॉजी, नेफ्रोलॉजी व बॉयोकेमेस्ट्री विभागों के लिए प्रोफेसर्स की भर्ती सम्बंधी 1 दिसम्बर 2023 के विज्ञापन को निरस्त कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने डॉ. संजय कुमार भट्ट व पांच अन्य याचियों की याचिका पर पारित किया है. अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी कि विज्ञापन के जारी किए जाने से पूर्व आरक्षण प्रक्रिया ही नहीं लागू की गई. रोस्टर इस तरह से बनाया गया है कि वे स्वयं आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डॉ. राम मनोहर लोहिया मेडिकल साइन्सेज में जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, अब्स्टेट्रिक्स एंड गॉयनेकोलॉजी, फिजियॉलॉजी, नेफ्रोलॉजी व बॉयोकेमेस्ट्री विभागों के लिए प्रोफेसर्स की भर्ती सम्बंधी 1 दिसम्बर 2023 के विज्ञापन को निरस्त कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने डॉ. संजय कुमार भट्ट व पांच अन्य याचियों की याचिका पर पारित किया है. अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी कि विज्ञापन के जारी किए जाने से पूर्व आरक्षण प्रक्रिया ही नहीं लागू की गई. रोस्टर इस तरह से बनाया गया है कि वे स्वयं आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.

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