दुमका के तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने से संबंधित एक मामले में दोष सिद्ध आरोपी को सजा सुनाई है. इसमें सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपया का जुर्माना भी शामिल है. रामगढ़ थाना क्षेत्र के भालसुमर गांव के विमल मांझी के लिखित आवेदन पर 4 जून 2021 को रामगढ़ थाना में महिला के पति सुदर्शन मांझी समेत परिवार के 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी (78/2021) दर्ज की गयी. जांच में अन्य के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलने पर तीन लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया था.
दुमका सिविल कोर्ट का फैसलाः पत्नी की गला दबाकर हत्या मामले में दोषी पति को उम्रकैद
Published : Jun 15, 2024, 8:32 PM IST
दुमका के तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने से संबंधित एक मामले में दोष सिद्ध आरोपी को सजा सुनाई है. इसमें सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपया का जुर्माना भी शामिल है. रामगढ़ थाना क्षेत्र के भालसुमर गांव के विमल मांझी के लिखित आवेदन पर 4 जून 2021 को रामगढ़ थाना में महिला के पति सुदर्शन मांझी समेत परिवार के 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी (78/2021) दर्ज की गयी. जांच में अन्य के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलने पर तीन लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया था.