फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत में साल 2019 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले शख्स को दोषी करार देते हुए, उसे 10 साल की सजा सुनाई है. यही नहीं, दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसका 50 फीसदी हिस्सा पीड़िता को देना होगा. दरअसल, साल 2019 में थाना फरिहा क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ युवक उमेश ने दुष्कर्म किया था. वहीं, इस मामले में कोर्ट ने उमेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 31, 2024, 7:24 PM IST
फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत में साल 2019 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले शख्स को दोषी करार देते हुए, उसे 10 साल की सजा सुनाई है. यही नहीं, दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसका 50 फीसदी हिस्सा पीड़िता को देना होगा. दरअसल, साल 2019 में थाना फरिहा क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ युवक उमेश ने दुष्कर्म किया था. वहीं, इस मामले में कोर्ट ने उमेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.