मैनपुरी: दुष्कर्म आरोपी को जिला अदालत ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी के ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, 2018 में किशनी थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी अपनी ननिहाल घूमने के लिए आई थी, तभी 20 जून 2018 को खेत में आरोपी सत्यपाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, मैनपुरी में के थाना क्षेत्र के गांव में चचेरी बहन निधि की हत्या के आरोपी चचेरे भाई जितेंद्र को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया 10 हजार का जुर्माना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 18, 2024, 4:05 PM IST
मैनपुरी: दुष्कर्म आरोपी को जिला अदालत ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी के ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, 2018 में किशनी थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी अपनी ननिहाल घूमने के लिए आई थी, तभी 20 जून 2018 को खेत में आरोपी सत्यपाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, मैनपुरी में के थाना क्षेत्र के गांव में चचेरी बहन निधि की हत्या के आरोपी चचेरे भाई जितेंद्र को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.