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फिरोजाबाद में 16 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में जीजा-साले को 10-10 साल कारावास की सजा

फिरोजाबाद कोर्ट
फिरोजाबाद कोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 27, 2024, 11:00 PM IST

फिरोजाबाद: जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को 16 साल पहले हुए जानलेवा हमले के आरोपी जीजा-साले को दोषी करार दिया. साथ ही दोनों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषियों (रामबाबू और रुस्तम सिंह) पर अर्थदंड भी लगाया. दरअसल, साल 2008 में दोषियों ने राम खिलाड़ी को गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक अजय कुमार यादव ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी.

फिरोजाबाद: जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को 16 साल पहले हुए जानलेवा हमले के आरोपी जीजा-साले को दोषी करार दिया. साथ ही दोनों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषियों (रामबाबू और रुस्तम सिंह) पर अर्थदंड भी लगाया. दरअसल, साल 2008 में दोषियों ने राम खिलाड़ी को गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक अजय कुमार यादव ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी.

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