बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में साली की हत्या मामले में मंगलवार जिला अदालत ने आरोपी जीजा को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 अनिल कुमार शुक्ल ने सुनाया. दरअसल, दोषी जीजा लवकुश अपनी साली से शादी करना चाहता था. इसलिए उसने अपनी साली की सितंबर 2020 अपहरण कर हत्या कर दी थी.
बाराबंकी कोर्ट ने साली की हत्या मामले में जीजा को सुनायी आजीवन कारावास की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jun 11, 2024, 10:31 PM IST
बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में साली की हत्या मामले में मंगलवार जिला अदालत ने आरोपी जीजा को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 अनिल कुमार शुक्ल ने सुनाया. दरअसल, दोषी जीजा लवकुश अपनी साली से शादी करना चाहता था. इसलिए उसने अपनी साली की सितंबर 2020 अपहरण कर हत्या कर दी थी.