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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- दूसरा विवाह अवैध, तो नहीं चल सकता दहेज उत्पीड़न का मुकदमा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 5, 2024, 11:04 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाली पत्नी-पति पर दहेज उत्पीड़न और दूसरा विवाह करने का मुकदमा नहीं दर्ज करा सकती. कोर्ट ने पहली शादी छुपाकर युवती से दूसरी शादी करने के मामले में दहेज उत्पीड़न और द्विविवाह के आरोप में दर्ज चार्ज शीट और मुकदमे की कार्यवाही को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा दूसरी शादी करने वाली महिला का आरोपी की वैध पत्नी नहीं मानी जाएगी. ऐसे में दहेज उत्पीड़न और द्विविवाह के आरोप में मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाली पत्नी-पति पर दहेज उत्पीड़न और दूसरा विवाह करने का मुकदमा नहीं दर्ज करा सकती. कोर्ट ने पहली शादी छुपाकर युवती से दूसरी शादी करने के मामले में दहेज उत्पीड़न और द्विविवाह के आरोप में दर्ज चार्ज शीट और मुकदमे की कार्यवाही को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा दूसरी शादी करने वाली महिला का आरोपी की वैध पत्नी नहीं मानी जाएगी. ऐसे में दहेज उत्पीड़न और द्विविवाह के आरोप में मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.

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