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हमास का समर्थन करने वाले आरोपी को 10 महीने बाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 9, 2024, 10:40 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को आतंकी संगठन हमास का समर्थन करने और भारत सरकार की आलोचना करने के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति समीर जैन ने आरोपी गौश मोहम्मद की जमानत अर्जी पर यह आदेश दिया. बरेली निवासी गौश पर आरोप है कि उसने इसराइल और हमास युद्ध के दौरान आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया था. साथ ही उसने भारत सरकार का विरोध भी किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो लगभग 10 महीने जेल में बंद रहा.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को आतंकी संगठन हमास का समर्थन करने और भारत सरकार की आलोचना करने के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति समीर जैन ने आरोपी गौश मोहम्मद की जमानत अर्जी पर यह आदेश दिया. बरेली निवासी गौश पर आरोप है कि उसने इसराइल और हमास युद्ध के दौरान आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया था. साथ ही उसने भारत सरकार का विरोध भी किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो लगभग 10 महीने जेल में बंद रहा.

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