जालौन : जिले की पॉक्सो न्यायालय ने 2 साल की मासूम के साथ हुए रेप के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. विशेष पाॅक्सो एक्ट न्यायाधीश मोहम्मद कमर की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 22 साल की सजा के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. युवक पड़ोस में रहने वाली मासूम को बहलाकर घर पर ले गया था और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 20 दिन में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी. युवक को सजा सुनाई गई है.
2 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में युवक दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 6, 2024, 10:59 PM IST
जालौन : जिले की पॉक्सो न्यायालय ने 2 साल की मासूम के साथ हुए रेप के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. विशेष पाॅक्सो एक्ट न्यायाधीश मोहम्मद कमर की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 22 साल की सजा के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. युवक पड़ोस में रहने वाली मासूम को बहलाकर घर पर ले गया था और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 20 दिन में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी. युवक को सजा सुनाई गई है.