केरल के कोल्लम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने कोल्लम कलेक्ट्रेट बम विस्फोट मामले में 2016 में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषी ठहराए गए अब्बास अली (31), शमसून करीमराजा (33) और दाऊद सुलेमान (27) शामिल हैं. ये सभी प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बेस मूवमेंट के सदस्य हैं और मदुरै के निवासी हैं. कुलकुमारा स्ट्रीट के चौथे आरोपी शमसुद्दीन को मामले में बरी कर दिया गया. यह घटना 15 जून, 2016 को हुई, जब कोल्लम कलेक्ट्रेट परिसर में मुंसिफ कोर्ट के बाहर खड़ी श्रम विभाग की एक अप्रयुक्त जीप के अंदर एक इम्प्रोवाइज्ड बम फट गया था.
कोल्लम कलेक्ट्रेट बम विस्फोट मामला: तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा
Published : Nov 7, 2024, 3:31 PM IST
केरल के कोल्लम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने कोल्लम कलेक्ट्रेट बम विस्फोट मामले में 2016 में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषी ठहराए गए अब्बास अली (31), शमसून करीमराजा (33) और दाऊद सुलेमान (27) शामिल हैं. ये सभी प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बेस मूवमेंट के सदस्य हैं और मदुरै के निवासी हैं. कुलकुमारा स्ट्रीट के चौथे आरोपी शमसुद्दीन को मामले में बरी कर दिया गया. यह घटना 15 जून, 2016 को हुई, जब कोल्लम कलेक्ट्रेट परिसर में मुंसिफ कोर्ट के बाहर खड़ी श्रम विभाग की एक अप्रयुक्त जीप के अंदर एक इम्प्रोवाइज्ड बम फट गया था.