फिरोजाबाद/सोनभद्र/संभल : जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल के मासूम के साथ गंदा काम करने के प्रयास के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, थाना उत्तर क्षेत्र में एक सितंबर 2018 को पांच वर्षीय बालक घर के बाहर खेल रहा था. उसे पड़ोसी युवक अपने साथ घर पर ले गया और उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास करने लगा. इस दौरान बालक के परिवार के लोग वहां पहुंच गए. बालक के पिता ने इसकी शिकायत भाइयों से की तो उन लोगों ने गाली गलौज कर मारपीट की. बालक के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. पीड़ित के पिता ने न्यायालय की शरण ली. न्यायालय के आदेश पर उसका मुकदमा दर्ज हुआ. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने युवक को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
संभल में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, मौलाना समेत दो पर बंधक बनाने का आरोप : जिले में 13 साल की नाबालिग को धार्मिक स्थल में 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा है. किशोरी के परिजनों ने मौलाना और उसके नाबालिग भाई पर दुष्कर्म के प्रयास का भी आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है. पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए मौलाना और उसके भाई को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया है.
सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की कैद: सोनभद्र में एक शख्स ने शादी का झांसा देकर छात्रा से शारीरिक संबंध बनाए थे और प्रेग्नेंट होने पर शादी से इनकार कर दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया. चोपन थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 11 जनवरी 2022 को तहरीर दी. आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को झांसा देकर विकास पुत्र रामेश्वर हलवाई निवासी कन्हौरा, थाना चोपन ने कई बार दुष्कर्म किया. जब पीड़िता को गर्भ ठहर गया तो उसने शादी से इनकार कर दिया.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. अभियोजन पक्ष की पैरवी सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह की तरफ से की गई. दुष्कर्म के लिए दोषी पाए गए विकास को 20 वर्ष की कठोर कैद तथा 60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद और जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित किए जाने का भी आदेश अदालत ने दिया. अर्थदंड की धनराशि जमा होने के बाद, उसमें से 50 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे.
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