भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां बिहार मध्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 ने शराब तस्करी मामले में मुकदमे की सुनवाई करते हुए भागलपुर के गौतम कुमार राम को 6 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उनपर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.
न्यायालय ने ठोस कदम उठाया: मिली जानकारी के अनुसार, भागलपुर में पूर्ण शराबबंदी को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा ठोस कदम उठाया गया है. न्यायालय द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए बिहार मध्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत एक युवक को 6 साल की सजा सुनाई गई है.
अभियुक्त गौतम कुमार दोषी पाया गया: बता दें कि बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश ने शराब तस्करी करने के मामले में उक्त मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त गौतम कुमार राम को दोषी पाया था. वहीं, इस मामले को लेकर आठ अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई, जिसमें गौतम कुमार राम को धारा 30(a) बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में 6 वर्ष की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपए जुर्माना और जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है.
बाइक से मिली थी शराब: यह पूरा मामला 12 अप्रैल 2020 का है. जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हनुमान नगर में एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से शराब लेकर आने वाला है. पुलिस ने जब तुरंत छापेमारी की तो सुनील चौधरी के घर के सामने हथियानाला के पास पुलिस वाहन को देख एक व्यक्ति बाइक घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा और गिर गया. इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसकी तलाशी ली गई. पुलिस ने उसकी बिना नंबर की बजाज डिस्कवर बाइक की तलाशी ली तो बाइक में रखे थैले में 19.600 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया.
विशेष लोक अभियोजक ने दी जानकारी: इस घटना के बाद मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा. जहां सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन, संजीव कुमार शर्मा थे. यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने दी.
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