धनबाद: शहर के सरायढेला थाना अंतर्गत पर्ल जोटिका अपार्टमेंट के तिसरी मंजिल की 401 नंबर फ्लैट को एसबीआई के द्वारा मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में सील कर दिया गया. फ्लैट की ऑनर रीता सिंह के द्वारा एसबीआई को लोन चुकता नहीं किया गया था. जिसके बाद एसबीआई की तरफ से यह कार्रवाई की गई है.
फ्लैट की ऑनर रीता सिंह के अलावा उनके दो पुत्र भी साथ में रहते थे. रीता सिंह के पति का 1990 में उनका निधन हो गया था. इसके बाद 2018 में रीता सिंह ने एसबीआई शाखा से होम लोन के रूप में 18 लाख रुपए लिए थे. एसबीआई बैंक के द्वारा पिछले डेढ़ साल से लोन राशि जमा कराने की बात कही जा रही थी. लेकिन रीता सिंह लोन की राशि चुकता नहीं कर सकीं. जिसके बाद रीता सिंह के फ्लैट को सील किया गया. जबकि फ्लैट में मौजूद सभी समानों की सूची तैयार कर मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है.
एसबीआई के अधिकारी विश्वजीत दीक्षित ने बताया कि एसबीआई रासमेट ब्रांच के द्वारा रीता सिंह को होम लोन के रूप में 3 किस्तो में उन्हें कुल 18 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी. जिससे पिछले 18 माह से रीता सिंह के द्वारा उक्त लोन की किश्त राशि नहीं जमा कर रही थीं. जबकि एसबीआई के द्वारा कई बार रीता सिंह को समय दिया गया. इसके बावजूद भी समय पर एसबीआई की 22 लाख होम लोन राशि जमा नहीं कर पाई हैं. इसलिए एसबीआई शाखा के द्वारा एनपीए घोषित किया गया है. इस दौरान एसबीआई एक निजी रिकवरी एजेंट विंग्स एजेंसी को दिया गया था. जबकि रिकवरी एजेंट के द्वारा रीता सिंह पर सील करने के लेकर कई बार अवगत्त कराया गया. आज मजिस्ट्रेट और संबंधित थाना के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. रिकवरी एजेंट और एसबीआई अधिकारी और कर्मचारियों के नेतृत्व में तीसरी मंजिल की फ्लैट नंबर 401 को सील किया गया है.
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