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राजस्थान के इन 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान, आज थमेगा प्रचार का शोर, दिशा-निर्देश जारी - Lok Sabha Elections 2024

Lok Sabha polls 2024, राजस्थान में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रसार का शोर पूरी तरह से थम जाएगा. पहले चरण में राज्य की 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है. वहीं, इसको लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

Lok Sabha polls 2024
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 17, 2024, 6:55 AM IST

जयपुर. राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का शोर आज थम जाएगा. पहले चरण में राज्य की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है. ऐसे में नियत समय से 48 घंटे पहले यानी आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का रथ थम जाएगा. इस अवधि के दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं सील रहेंगी. साथ ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा. वहीं, एग्जिट पोल पर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस यानी 1 जून को शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा. प्रदेश में पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनू, सीकर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होगा. मतदान से पहले अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार संबंधित गतिविधियां थम जाएंगी.

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन ऑथेंटिकेशन के बाद ही किया जा सकेगा. इस दौरान राजस्थान में ओपिनियन पोल और दूसरे पोल सर्वे के प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा. साथ ही एग्जिट पोल के परिणामों को प्रसारित करना या फिर दूसरे किसी तरीके से प्रचारित करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. एग्जिट पोल पर ये प्रतिबंध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा. वहीं, इन 48 घंटों के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए.

इसे भी पढ़ें - युवा चेहरों की तिकड़ी ने उड़ाई भाजपा की नींद, इन सीटों पर दे रहे हैं कड़ी टक्कर - Lok Sabha Election 2024

ये हैं दिशा-निर्देश :

  • निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाया जा सकेगा और न ही उसमें प्रत्याशी शामिल होंगे.
  • पहले चरण के चुनाव से संबंधित वीडियो टेलीविजन या अन्य किसी साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा.
  • किसी भी तरह के मनोरंजन के जरिए जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा. कोई व्यक्ति यदि इन प्रोविजन का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक जेल, जुर्माना या दोनों सजा होगी.
  • कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता, अभ्यर्थी, सांसद या विधायक नहीं है तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता.
  • कैंडिडेट के अलावा राज्य की सिक्योरिटी कवर प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वो वोट कास्ट करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा.
  • इलेक्शन मशीनरी और पुलिस प्रशासन सामुदायिक केंद्र, धर्मशाला, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटल आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन करें और बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखें.

जयपुर. राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का शोर आज थम जाएगा. पहले चरण में राज्य की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है. ऐसे में नियत समय से 48 घंटे पहले यानी आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का रथ थम जाएगा. इस अवधि के दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं सील रहेंगी. साथ ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा. वहीं, एग्जिट पोल पर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस यानी 1 जून को शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा. प्रदेश में पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनू, सीकर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होगा. मतदान से पहले अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार संबंधित गतिविधियां थम जाएंगी.

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन ऑथेंटिकेशन के बाद ही किया जा सकेगा. इस दौरान राजस्थान में ओपिनियन पोल और दूसरे पोल सर्वे के प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा. साथ ही एग्जिट पोल के परिणामों को प्रसारित करना या फिर दूसरे किसी तरीके से प्रचारित करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. एग्जिट पोल पर ये प्रतिबंध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा. वहीं, इन 48 घंटों के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए.

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ये हैं दिशा-निर्देश :

  • निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाया जा सकेगा और न ही उसमें प्रत्याशी शामिल होंगे.
  • पहले चरण के चुनाव से संबंधित वीडियो टेलीविजन या अन्य किसी साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा.
  • किसी भी तरह के मनोरंजन के जरिए जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा. कोई व्यक्ति यदि इन प्रोविजन का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक जेल, जुर्माना या दोनों सजा होगी.
  • कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता, अभ्यर्थी, सांसद या विधायक नहीं है तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता.
  • कैंडिडेट के अलावा राज्य की सिक्योरिटी कवर प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वो वोट कास्ट करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा.
  • इलेक्शन मशीनरी और पुलिस प्रशासन सामुदायिक केंद्र, धर्मशाला, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटल आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन करें और बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखें.
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