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नहीं है वोटर आईडी कार्ड, फिर भी डाल सकेंगे वोट, जानिए कैसे - Utility News

Documents Used For Voting, अब वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर भी मतदाता वोट कर सकेंगे. वोटर्स 12 प्रकार के वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज दिखाकर कर मतदान सकेंगे.

Lok Sabha Elections 2024
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 23, 2024, 1:22 PM IST

Updated : Apr 4, 2024, 8:04 AM IST

जयपुर. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आगामी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होने हैं. निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें. जिन मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वे मतदाता 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज दिखा कर वोट कर सकेंगे.

इन डॉक्यूमेंट्स से डाल सकेंगे वोट : सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है.

पढ़ें. लोकसभा चुनाव 2024 : वोटिंग और मतगणना के दिन राजस्थान में रहेगा सूखा दिवस

रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि कई बार मतदान के समय मतदाताओं को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है. उनके पास निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं होता है तो वे अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस तरह की व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर मतदाता अन्य फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसका नए वोटर्स को अधिक फायदा होगा क्योंकि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में तो जुड़ जाता है, लेकिन समय पर निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाता है.

जयपुर. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आगामी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होने हैं. निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें. जिन मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वे मतदाता 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज दिखा कर वोट कर सकेंगे.

इन डॉक्यूमेंट्स से डाल सकेंगे वोट : सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है.

पढ़ें. लोकसभा चुनाव 2024 : वोटिंग और मतगणना के दिन राजस्थान में रहेगा सूखा दिवस

रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि कई बार मतदान के समय मतदाताओं को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है. उनके पास निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं होता है तो वे अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस तरह की व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर मतदाता अन्य फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसका नए वोटर्स को अधिक फायदा होगा क्योंकि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में तो जुड़ जाता है, लेकिन समय पर निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाता है.

Last Updated : Apr 4, 2024, 8:04 AM IST
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