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बीवी से अवैध संबंध के शक में साथी युवक की निर्मम हत्या, अब मिली उम्रकैद की सजा - Murder accused life imprisonment - MURDER ACCUSED LIFE IMPRISONMENT

विदिशा में करीब डेढ़ साल पहले अपने परिचित युवक की हत्या करने के जुर्म में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. हत्या की ये वारदात अवैध संबंध के शक में की गई थी.

vidisha youth brutally murder suspicion illicit relations with wife
बीवी से अवैध संबंध के शक में साथी युवक की निर्मम हत्या (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 9, 2024, 1:46 PM IST

विदिशा। मंगलवार को जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा ने दिसंबर 2022 के हत्या के प्रकरण में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक दीपक सेन ने बताया "5 दिसंबर 2022 को करारिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हलाली डेम के नजदीक भोपाल निवासी मोहम्मद आसिफ ने अपने मोहल्ले में रहने वाले आमिर खान की पत्थर से हत्या की थी."

हत्या के आरोपी को उम्रकैद (ETV BHARAT)

हलाली डैम के पास की थी हत्या

मामले के अनुसार आसिफ को शक था कि उसकी पत्नी और आमिर के बीच अवैध संबंध हैं. पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी मृतक को ऑटो में लेकर हलाली डैम के नजदीक आया था, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस के लिए शुरुआती दौर में यह अंधे कत्ल की गुत्थी थी, जिसे गवाह और सूत्रों के आधार पर आरोपी की तलाश की गई थी. पुलिस द्वारा दिए गए सबूत और अपर लोक अभियोजक दीपक सेन की दलीलों से संतुष्ट होते हुए अपरशत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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शक का दायरा बढ़ता ही गया

करारिया थाना क्षेत्र में 5 दिसंबर 2022 को मोहम्मद आरिफ ने पत्थर से कुचल कर आमिर खान की हत्या की थी. मामले के अनुसार आरिफ को आमिर की बातों से शक हो गया कि उसके पत्नी से अवैध संबंध हैं. हालांकि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे. लेकिन जब दिमाग में शक की सुई घर कर जाती है तो इसका दायरा बढ़ता ही जाता है. आरिफ ने तय कर लिया था कि आमिर को रास्ते से हटाना है. इसके बाद उसने साजिश के तहत निर्मम तरीके हत्या की घटना को अंजाम दिया.

विदिशा। मंगलवार को जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा ने दिसंबर 2022 के हत्या के प्रकरण में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक दीपक सेन ने बताया "5 दिसंबर 2022 को करारिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हलाली डेम के नजदीक भोपाल निवासी मोहम्मद आसिफ ने अपने मोहल्ले में रहने वाले आमिर खान की पत्थर से हत्या की थी."

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मामले के अनुसार आसिफ को शक था कि उसकी पत्नी और आमिर के बीच अवैध संबंध हैं. पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी मृतक को ऑटो में लेकर हलाली डैम के नजदीक आया था, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस के लिए शुरुआती दौर में यह अंधे कत्ल की गुत्थी थी, जिसे गवाह और सूत्रों के आधार पर आरोपी की तलाश की गई थी. पुलिस द्वारा दिए गए सबूत और अपर लोक अभियोजक दीपक सेन की दलीलों से संतुष्ट होते हुए अपरशत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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