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सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला मामले में अब 11 जून को होगी सुनवाई - Varanasi MP MLA Court

कांग्रेस प्रवक्ता व राज्य सभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला मामले में प्रभारी (एमपी/एमएलए) अजय कुमार द्वितीय की अदालत में सुनवाई मंगलवार को फिर टल गई. इसके चलते अगली सुनवाई 11 जून को होगी. Varanasi MP MLA Court

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2024, 7:10 PM IST

एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी का आदेश.
एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी का आदेश. (Photo Credit-Etv Bharat)

वाराणसी : ढाई दशक पुराने संवासिनी प्रकरण में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी कांग्रेस प्रवक्ता व राज्य सभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला मामले में प्रभारी (एमपी/एमएलए) अजय कुमार द्वितीय की अदालत में मंगलवार को भी सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका सूचीबद्ध न होने से अब 11 जून को अगली सुनवाई होगी.

सुरजेवाला के अधिवक्ता संजीव वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देकर बताया कि सुरजेवाला की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्रभावी है. इस मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है. सुरजेवाला की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किए जाने का अनुरोध स्थानीय अदालत में किया गया है. इसके लिए केस डायरी और अन्य अभियोजन प्रपत्र की मांग की गई है.

वहीं अदालत में सुरजेवाला के हाजिर न होने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप नहीं बन पा रहा. ऐसे में अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिसके खिलाफ सुरजेवाला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रणदीप सिंह सुरजेवाला के याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके विरुद्ध स्थानीय न्यायालय द्वारा सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट यह कहा है कि अग्रिम सुनवाई तक यह आदेश प्रभावी रहेगा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अग्रिम सुनवाई न होने के करण स्थानीय न्यालायल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही न करने का आदेश अग्रिम सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थानीय न्यालालय द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती.

यह भी पढ़ें : संवासिनी प्रकरण : रणदीप सिंह सुरजेवाला मामले में अब होगी 27 फरवरी को अगली सुनवाई

यह भी पढ़ें : कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को हाईकोर्ट से झटका, मुकदमे का ट्रायल रोकने की मांग नामंजूर

वाराणसी : ढाई दशक पुराने संवासिनी प्रकरण में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी कांग्रेस प्रवक्ता व राज्य सभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला मामले में प्रभारी (एमपी/एमएलए) अजय कुमार द्वितीय की अदालत में मंगलवार को भी सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका सूचीबद्ध न होने से अब 11 जून को अगली सुनवाई होगी.

सुरजेवाला के अधिवक्ता संजीव वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देकर बताया कि सुरजेवाला की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्रभावी है. इस मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है. सुरजेवाला की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किए जाने का अनुरोध स्थानीय अदालत में किया गया है. इसके लिए केस डायरी और अन्य अभियोजन प्रपत्र की मांग की गई है.

वहीं अदालत में सुरजेवाला के हाजिर न होने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप नहीं बन पा रहा. ऐसे में अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिसके खिलाफ सुरजेवाला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रणदीप सिंह सुरजेवाला के याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके विरुद्ध स्थानीय न्यायालय द्वारा सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट यह कहा है कि अग्रिम सुनवाई तक यह आदेश प्रभावी रहेगा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अग्रिम सुनवाई न होने के करण स्थानीय न्यालायल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही न करने का आदेश अग्रिम सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थानीय न्यालालय द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती.

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