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वैशाली समाहरणालय की होगी नीलामी! अदालत ने डीएम को भेजा अटैच नोटिस - Vaishali Collectorate auction - VAISHALI COLLECTORATE AUCTION

Hajipur Civil Court वैशाली समाहरणालय की नीलामी होगी! हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 7 की अदालत ने डीएम को कलेक्ट्रेट नीलामी से संबंधित नोटिस भेजा है. 18 मई 2024 तक अटैच नोटिस का जवाब देना है. मामला रोड एक्सीडेंट में मौत के बाद अदालत द्वारा तय राशि बिहार सरकार द्वारा नहीं दिये जाने से जुड़ा है. पढ़िये, विस्तार से.

वैशाली समाहरणालय
वैशाली समाहरणालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2024, 4:28 PM IST

हाजीपुर व्यवहार न्यायालय. (ETV Bharat)

वैशाली: अगर आपसे कहा जाए कि बिहार सरकार की एक लापरवाही से वैशाली समाहरणालय को नीलाम किया जा सकता है तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या समाहरणालय भी नीलाम हो सकता है. लेकिन, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हाजीपुर व्यवहार न्यायालय की एडीजे 7 ज्योति कुमारी की अदालत ने वैशाली समाहरणालय को नीलाम करने से संबंधित नोटिस भेजा है. 18 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है.

क्या है मामलाः मामला सड़क हादसे में हुई मौत से जुड़ा है. बिदुपुर के चकसिकंदर निवासी साहेबजान खलीफा के पुत्र एम खलीफा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. मौत का कारण रोड बनाने वाली रोड रोलर बताया गया था. रोड रोलर बिहार सरकार के अधीन थी. सबूत और गवाहों के आधार पर 2019 में हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 7 की अदालत ने बिहार सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया था. सरकार की ओर से ना तो पीड़ित को मुआवजा दिया गया और ना ही अपील की गई. यही कारण है कि अब समाहरणालय की नीलामी के लिए अटैचमेंट नोटिस जारी किया गया है.

कोर्ट का नोटिस.
कोर्ट का नोटिस. (ETV Bharat)

प्रशासन की लापरवाहीः मामले में पीड़ित पक्ष के वकील अविनाश कुमार ने बताया कि साहेबजान खलीफा ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद एक केस दर्ज कराया था. 2019 के एडीजे 7 ने केस में फैसला सुनाया था. इसके बाद कोरोना आ गया. कोरोना के बाद फिर फाइल किया गया. 2021 में फाइल करके स्टेट को पर्याप्त समय दिया गया. इसके बाद भी स्टेट ना तो अपील में गई ना ही मुआवजे का भुगतान किया. 10 लाख 41 हजार की रकम है.

"सिविल में यह प्रक्रिया है कि किसी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा उस पर कोर्ट को नोटिस देना होता है कि इसका हम अटैचमेंट कर रहे हैं. इसको नीलम पर चढ़ाएंगे. आपकी देनदारी है आप इसका भुगतान कर दो या हम नीलम पर चढ़ाएंगे. हमने कलेक्ट्रेट लिख दिया था बिहार सरकार की संपत्ति इसलिए कलेक्ट्रेट को अटैच करने का नोटिस किया गया है कि यह संपत्ति नीलामी पर चढ़ेगी."- अवनीश कुमार, पीड़ित पक्ष के एडवोकेट

इसे भी पढ़ेंः वैशाली में पुलिस पर लगा वृद्ध की मौत का आरोप, परिजनों ने घंटे किया सड़क जाम - Vaishali Police Accused

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हाजीपुर व्यवहार न्यायालय. (ETV Bharat)

वैशाली: अगर आपसे कहा जाए कि बिहार सरकार की एक लापरवाही से वैशाली समाहरणालय को नीलाम किया जा सकता है तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या समाहरणालय भी नीलाम हो सकता है. लेकिन, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हाजीपुर व्यवहार न्यायालय की एडीजे 7 ज्योति कुमारी की अदालत ने वैशाली समाहरणालय को नीलाम करने से संबंधित नोटिस भेजा है. 18 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है.

क्या है मामलाः मामला सड़क हादसे में हुई मौत से जुड़ा है. बिदुपुर के चकसिकंदर निवासी साहेबजान खलीफा के पुत्र एम खलीफा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. मौत का कारण रोड बनाने वाली रोड रोलर बताया गया था. रोड रोलर बिहार सरकार के अधीन थी. सबूत और गवाहों के आधार पर 2019 में हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 7 की अदालत ने बिहार सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया था. सरकार की ओर से ना तो पीड़ित को मुआवजा दिया गया और ना ही अपील की गई. यही कारण है कि अब समाहरणालय की नीलामी के लिए अटैचमेंट नोटिस जारी किया गया है.

कोर्ट का नोटिस.
कोर्ट का नोटिस. (ETV Bharat)

प्रशासन की लापरवाहीः मामले में पीड़ित पक्ष के वकील अविनाश कुमार ने बताया कि साहेबजान खलीफा ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद एक केस दर्ज कराया था. 2019 के एडीजे 7 ने केस में फैसला सुनाया था. इसके बाद कोरोना आ गया. कोरोना के बाद फिर फाइल किया गया. 2021 में फाइल करके स्टेट को पर्याप्त समय दिया गया. इसके बाद भी स्टेट ना तो अपील में गई ना ही मुआवजे का भुगतान किया. 10 लाख 41 हजार की रकम है.

"सिविल में यह प्रक्रिया है कि किसी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा उस पर कोर्ट को नोटिस देना होता है कि इसका हम अटैचमेंट कर रहे हैं. इसको नीलम पर चढ़ाएंगे. आपकी देनदारी है आप इसका भुगतान कर दो या हम नीलम पर चढ़ाएंगे. हमने कलेक्ट्रेट लिख दिया था बिहार सरकार की संपत्ति इसलिए कलेक्ट्रेट को अटैच करने का नोटिस किया गया है कि यह संपत्ति नीलामी पर चढ़ेगी."- अवनीश कुमार, पीड़ित पक्ष के एडवोकेट

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