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सहकारिता समितियों का चुनाव: HC का आदेश, 6 जनवरी तक कोर्ट में चुनावी कार्यक्रम प्रस्तुत करें अधिकारी, नहीं तो हो पेश - UTTARAKHAND HIGH COURT

उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश में अभीतक सहकारिता समितियों के चुनाव नहीं कराया गया.

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उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 30, 2024, 6:45 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में सहकारिता समितियों के चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती सहकारिता निदेशक, वर्तमान जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक पांडे और कोऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल हंसा दत्त पांडे को 6 जनवरी तक सहकारिता समितियों का चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम पेश न करने की स्थिति में अधिकारी 6 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हो. ये दोनों अधिकारी आज 30 दिसंबर सोमवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए थे. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई.

मामले के अनुसार उधम सिंह नगर की एक सहकारी समिति के निदेशक चंद्र सिंग थापा ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि राज्य की सहकारी समितियों का कार्यकाल नवंबर 2023 में समाप्त हो गया था. इन समितियों में सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए थे, जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में सरकार से शीघ्र सहकारी समितियों के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन अब तक नहीं हुआ.

अवमानना याचिका में पूर्व सहकारिता निदेशक आलोक पांडे व कोऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हंसा दत्त पांडे को प्रतिवादी बनाया गया है. पूर्व आदेश के क्रम में ये दोनों अधिकारी आज वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने उनसे 6 जनवरी को सहकारी समितियों का चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करने को कहा है.

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में सहकारिता समितियों के चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती सहकारिता निदेशक, वर्तमान जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक पांडे और कोऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल हंसा दत्त पांडे को 6 जनवरी तक सहकारिता समितियों का चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम पेश न करने की स्थिति में अधिकारी 6 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हो. ये दोनों अधिकारी आज 30 दिसंबर सोमवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए थे. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई.

मामले के अनुसार उधम सिंह नगर की एक सहकारी समिति के निदेशक चंद्र सिंग थापा ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि राज्य की सहकारी समितियों का कार्यकाल नवंबर 2023 में समाप्त हो गया था. इन समितियों में सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए थे, जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में सरकार से शीघ्र सहकारी समितियों के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन अब तक नहीं हुआ.

अवमानना याचिका में पूर्व सहकारिता निदेशक आलोक पांडे व कोऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हंसा दत्त पांडे को प्रतिवादी बनाया गया है. पूर्व आदेश के क्रम में ये दोनों अधिकारी आज वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने उनसे 6 जनवरी को सहकारी समितियों का चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करने को कहा है.

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