लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के बाद अब भर्ती बोर्ड ने अगले छह माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है. बता दें कि वर्ष 2022 में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी. इसके लिए 40 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. हालांकि, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर दिए गए अपने आदेश में कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड को परीक्षा योग्यता मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं है, यह सिफ शासन स्तर से ही हो सकता है.
गुरुवार को भर्ती बोर्ड चेयरमैन राजीव कृष्णा ने बताया कि, यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग में हेड आपरेटर/हेड आपरेटर (मेकैनिकल) के 936 पदों के लिए 30 व 31 जनवरी 2024 को परीक्षा आयोजित कराई गई थी. परीक्षा के संदर्भ में अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा याचिका रिट A सं० 4610 (2024) दी गई. इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ के 8 जनवरी के आदेश के अनुपालन में हेड ऑपरेटर/हेड ऑपरेटर (मकैनिकल) भर्ती परीक्षा का पुनः आयोजन यथाशीघ्र करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आगामी छह माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी.
दरअसल, वर्ष 2022 में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी. भर्ती विज्ञापन में बोर्ड ने डिप्लोमा मांगा था. भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी भर्ती में आवेदन के लिए योग्य कर दिया था. हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया और राजीव कृष्ण को अध्यक्ष बनाया गया था. जिसके बाद उन्होंने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया था. राजीव कृष्णा के इस फैसले के खिलाफ डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. डिग्री धारकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया था.