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नवविवाहित दिव्यांग दंपतियों को सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि, ऐसे करें आवेदन - married disable couples incentive

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 5, 2024, 10:22 PM IST

Updated : Jul 5, 2024, 10:51 PM IST

Married disable couples incentive: दिव्यांग दंपतियों को यूपी सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दिए जाने की शुरुआत की जा रही है. इस बारे में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर आशीष कुमार सिंह ने बताया. आइए जानते हैं इसके बारे में...

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (ETV Bharat)

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा एक अनूठी पहल के बारे प्रचार प्रसार किया जा रहा है. दरअसल यूपी सरकार द्वारा दिव्यांग दंपतियों को लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसका लाभ उठाने के लिए लोग प्रशासन की वेबसाइट पर आवोदन कर सकते हैं. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर आशीष कुमार सिंह ने जनपद के बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत, नव विवाहित दंपत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15000 रुपए एवं केवल युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20000 रुपए की धनराशि दी जाती है.

उन्होंने आगे बताया, युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35000 रुपए धनराशि स्वरूप प्रदान की जाती है. दिव्यांगजन इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभागीय पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आवेदन करते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक की छायाप्रति, युवक-युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जो 40 प्रतिशत से कम न हो) की आवश्यकता होती है. योजना में ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में हुआ हो एवं दंपत्ति में कोई आयकर दाता न हो.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी का पुतला फूंकने पर कांग्रेस में नाराजगी, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

आशीष कुमार सिंह ने आगे बताया कि, दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण कर अपलोड किये गए डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर कार्यालय कमरा नंबर 107 विकास भवन सूरजपुर में जमा करना होगा. योजना के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए दिव्यांगजन मोबाइल नंबर 7985198352, 9654092170 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- दिल्ली: वाहन खरीदारों को आरसी में देरी करने वाले डीलरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, परिवहन मंत्री ने दिए आदेश

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा एक अनूठी पहल के बारे प्रचार प्रसार किया जा रहा है. दरअसल यूपी सरकार द्वारा दिव्यांग दंपतियों को लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसका लाभ उठाने के लिए लोग प्रशासन की वेबसाइट पर आवोदन कर सकते हैं. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर आशीष कुमार सिंह ने जनपद के बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत, नव विवाहित दंपत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15000 रुपए एवं केवल युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20000 रुपए की धनराशि दी जाती है.

उन्होंने आगे बताया, युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35000 रुपए धनराशि स्वरूप प्रदान की जाती है. दिव्यांगजन इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभागीय पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आवेदन करते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक की छायाप्रति, युवक-युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जो 40 प्रतिशत से कम न हो) की आवश्यकता होती है. योजना में ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में हुआ हो एवं दंपत्ति में कोई आयकर दाता न हो.

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आशीष कुमार सिंह ने आगे बताया कि, दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण कर अपलोड किये गए डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर कार्यालय कमरा नंबर 107 विकास भवन सूरजपुर में जमा करना होगा. योजना के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए दिव्यांगजन मोबाइल नंबर 7985198352, 9654092170 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं.

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Last Updated : Jul 5, 2024, 10:51 PM IST
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