ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 नए जज नियुक्त, जजों की संख्या बढ़कर हुई 17 - Chhattisgarh High Court

Chhattisgarh High Court News सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 नए जजों को नियुक्त किया है. अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु और अधिवक्ता अमितेन्द्र किशोर प्रसाद के नाम पर मुहर लगी है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस समय 15 जज हैं दो नए जजों की नियुक्ति के बाद ये संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी.

Chhattisgarh High Court News
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 31, 2024, 1:44 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो नए जज नियुक्त हुए हैं. अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु और अधिवक्ता अमितेन्द्र किशोर प्रसाद के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मुहर लगा दी है. बीते 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद इन अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश कॉलेजियम से की थी. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है.

बिभु दत्ता गुरु: न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु की ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है. उन्होंने उच्च न्यायालय में कई मामलों में प्रतिनिधित्व किया है, जिनका विवरण 54 रिपोर्टेड जजमेंट्स में है. उनकी उम्र और बार में ख्याति को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम ने उन्हें हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए उपयुक्त माना है.

अमितेंद्र किशोर प्रसाद (ए.के. प्रसाद): न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता अमितेंद्र किशोर प्रसाद की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि अच्छी है. उनकी ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है. उनके पास व्यापक प्रैक्टिस है, जिसका विवरण 110 रिपोर्टेड जजमेंट्स में मिलता है. उनकी उम्र और बार में ख्याति को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम ने उन्हें हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए उपयुक्त माना है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए जज: कॉलेजियम ने अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है. उनकी आपसी वरिष्ठता मौजूदा प्रथा के अनुसार तय की जाएगी. अभी मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 15 जज नियुक्त हैं लेकिन दो नए जजों की नियुक्ति के बाद ये संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर जिला अस्पताल में रिएजेंट की सप्लाई और मशीनें चालू करने का मामला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिम्स डॉक्टर का ट्रांसफर स्थगन खारिज किया
स्कूल कॉलेज, धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर रहेंगी शराब दुकानें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सरकार का जवाब - Chhattisgarh High Court

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो नए जज नियुक्त हुए हैं. अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु और अधिवक्ता अमितेन्द्र किशोर प्रसाद के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मुहर लगा दी है. बीते 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद इन अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश कॉलेजियम से की थी. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है.

बिभु दत्ता गुरु: न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु की ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है. उन्होंने उच्च न्यायालय में कई मामलों में प्रतिनिधित्व किया है, जिनका विवरण 54 रिपोर्टेड जजमेंट्स में है. उनकी उम्र और बार में ख्याति को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम ने उन्हें हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए उपयुक्त माना है.

अमितेंद्र किशोर प्रसाद (ए.के. प्रसाद): न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता अमितेंद्र किशोर प्रसाद की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि अच्छी है. उनकी ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है. उनके पास व्यापक प्रैक्टिस है, जिसका विवरण 110 रिपोर्टेड जजमेंट्स में मिलता है. उनकी उम्र और बार में ख्याति को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम ने उन्हें हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए उपयुक्त माना है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए जज: कॉलेजियम ने अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है. उनकी आपसी वरिष्ठता मौजूदा प्रथा के अनुसार तय की जाएगी. अभी मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 15 जज नियुक्त हैं लेकिन दो नए जजों की नियुक्ति के बाद ये संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर जिला अस्पताल में रिएजेंट की सप्लाई और मशीनें चालू करने का मामला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिम्स डॉक्टर का ट्रांसफर स्थगन खारिज किया
स्कूल कॉलेज, धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर रहेंगी शराब दुकानें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सरकार का जवाब - Chhattisgarh High Court
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.