नवादा: बिहार के नवादा से पुलिस के डिजिटल घूस लेने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 112 के दो सिपाहियों हेलमेट न पहनने के आरोप में एक व्यक्ति से 10 हजार रुपये की घूस लेने का मामला प्रकाश में आया है. इसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई और इसमें यह पूरा प्रकरण सच साबित हुआ. उसके बाद अब इस मामले में एक्शन लिया गया है और दोनों पुलिस व उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह कार्रवाई नवादा पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल ने की है.
नवादा में घूस लेते दो सिपाही गिरफ्तार: सदर डीएसपी अनोज कुमार ने बताया कि यह घटना चार सितंबर की रात की है. जब डायल 112 के दो जवान इंद्रजीत कुमार और सुनील भारती शहर के खरीदी बिगहा इलाके में बाइक सवार पीड़ित सूरज कुमार को रोकते हैं और उसे यह कहते हैं कि आप हेलमेट नहीं पहने. पीड़ित वाहन मालिक ने दोनों पुलिसकर्मियों को 8000 रुपए नगद और फिर उनके कहने पर किसी अज्ञात व्यक्ति के मोबाइल पर गूगल पे पर 1800 रुपए का भुगतान करवाया.
चिकित्सक दोस्त के खाते में 1800 रुपये ट्रांसफर: सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के जवाब यूपीआई से पैसे लेने के लिए जो नंबर बताते हैं वह सरकारी विभाग का नहीं बल्कि उनके दोस्त का होता है. वह उसी इलाके में ग्रामीण चिकित्सक के रूप में काम करते हैं और अपने पहचान डॉक्टर पंकज उर्फ निर्मल के बताते हैं. उनसे जब इस बारे में जानकारी ली गई तो वह कहते हैं कि उनके खाते में 18 सौ रुपया ट्रांसफर किया गया था.
पीड़ित ने स्क्रीन शॉट एसपी को भेजकर लगाई गुहार: पीड़ित शख्स ने उसका स्क्रीन शॉट पुलिस अधीक्षक के व्हाट्सएप पर भेजा और न्याय की गुहार लगाई. मामला संज्ञान में आते ही एसपी अंबरीष राहुल ने सदर एसडीपीओ को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए. जांच के बाद यह मामला पूरी तरह से सत्य पाया गया. इसके बाद मामले में दो जवान और उनके दोस्त यानी तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एसपी ने दोनों को निलंबित कर दिया है.
"डायल 112 को दोनों पुलिसकर्मी और उसके सहयोगी को अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई नवादा पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल के निर्देश पर किया गया है. दोनों को एसपी ने निलंबित कर दिया है." - अनोज कुमार, सदर डीएसपी
हेलमेट नहीं पहनने पर कितना है जुर्माना?: बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर 100 रुपये का जुर्माना लिए जाने का प्रावधान है. समय के साथ जब यह राशि लोगों के लिए भरना आसान हो गया तो सितंबर 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया गया, जिसमें जुर्माने की रकम बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी गई है. वहीं कुछ राज्यों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन को भी जब्त कर लिया जाता है और साथ ही तीन महीने की सजा का भी प्रावधान है.धारा के नये संशोधन में यह भी कहा गया है कि एक हेलमेट की मोटाई लगभग 20-25mm होनी चाहिए और प्रत्येक हेलमेट आईएसआई प्रमाणित भी होना चाहिए.
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