शिमला: इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने का क्रम जारी है. जिला शिमला में अब तक कुल 76 हजार 911 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जिसमें तहसील शिमला (शहरी) से 1431, शिमला (ग्रामीण) से 6933, सुन्नी से 4180, ठियोग से 10065, कुमारसैन से 6092, चौपाल से 12947, रामपुर से 7911, ननखड़ी से 4170, जुब्बल से 4345, कोटखाई से 4966, रोहडू से 7440, चिड़गांव से 5866 तथा डोडरा क्वार से 565 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होना आवश्यक है, जिनके परिवार से कोई सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर, अनुबंध या आउटसोर्स या दैनिक वेतन भोगी या अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या आशा वर्कर या मिड डे मील वर्कर या मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं या शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केन्द्र या राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड या काउंसिल या एजेंसी में कार्यरत या पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता इत्यादि श्रेणियों में शामिल न हो. इसके साथ साथ बौद्ध मठों में स्थाई रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियां (चोमो) को भी योजना का लाभ मिलेगा.
निर्धारित आवश्यक दस्तावेज एवं प्रक्रिया
सुख-सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को निर्धारित प्रपत्र 1 पर तहसील कल्याण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा. प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क प्राप्त होंगे. इसके अतिरिक्त, प्रार्थना पत्र विभागीय वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध है. सुख-सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए प्रपत्र-1 पर प्रार्थना-पत्र (फोटोग्राफ सहित) के साथ वैध आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाईड या मूल निवासी प्रमाणपत्र, बैंक या डाकघर खाता संख्या हेतु पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति एवं बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी (मुख्य चोमो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र दस्तावेजों को संलग्न किया जाना आवश्यक रहेगा.
जिला शिमला की 2569 महिलाएं हुई लाभान्वित
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18-59 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे है. जिला शिमला में योजना का क्रियान्वयन जिला कल्याण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है. जिला में योजना के अंतर्गत 2569 पात्र महिलाओं को 1500 रुपए के माध्यम से लाभान्वित किया गया है. इन महिलाओं को अप्रैल माह से जून माह तक की तीन महीने की किश्त एक मुश्त प्रदान की जा चुकी है. जिस पर कुल 1 करोड़ 15 लाख 60 हजार 500 रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है.
जिला शिमला के तहसील शिमला (शहरी) में 154 महिलाओं को 6 लाख 34 हजार 500 रुपए, तहसील शिमला (ग्रामीण) में 141 महिलाओं को 6 लाख 93 हजार रुपए, तहसील सुन्नी में 155 महिलाओं को 6 लाख 97 हजार 500 रुपए, तहसील ठियोग में 242 महिलाओं को 10 लाख 89 हजार रुपए, तहसील कुमारसैन में 173 महिलाओं को 7 लाख 78 हजार 500 रुपए, तहसील चौपाल में 337 महिलाओं को 15 लाख 16 हजार 500 रुपए, तहसील रामपुर में 288 महिलाओं को 12 लाख 96 हजार रुपए, तहसील ननखड़ी में 120 महिलाओं को 5 लाख 40 हजार रुपए, तहसील जुब्बल में 136 महिलाओं को 6 लाख 12 हजार रुपए, तहसील कोटखाई में 126 महिलाओं को 5 लाख 67 हजार रुपए, तहसील रोहडू में 281 महिलाओं को 12 लाख 64 हजार 500 रुपए एवं तहसील चिढगांव में 416 महिलाओं को 18 लाख 72 हजार रुपए की राशि वितरित की गई है.