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विवाहिता से दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्त ममेरे भाई को जिंदा रहने तक कैद की सजा

जयपुर मेट्रो-प्रथम की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने विवाहिता से दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्त ममेरे भाई को जिंदा रहने तक कैद की सजा सुनाई है.

sentenced the cousin accused,  accused of rape and murder
अभियुक्त ममेरे भाई को जिंदा रहने तक कैद की सजा.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 13, 2024, 9:41 PM IST

जयपुर. जयपुर मेट्रो-प्रथम की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने रिश्ते में लगने वाली विवाहित बहन के साथ दुष्कर्म व हत्या कर उसकी लाश खेत में छिपाने के अभियुक्त ममेरे भाई को जिंदा रहने तक कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 90 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने रिश्ते में लगने वाली अपनी बहन के साथ अवैध संबंध रखे और उसके शादी के लिए दबाव डालने पर हत्या कर दी. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. मामले के अनुसार, मृतका के पिता ने 20 दिसंबर 2021 को लवाण थाना, दौसा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी विवाहित बेटी सोने व चांदी के जेवर और कपड़े लेकर मध्य रात्रि को किसी अनजान व्यक्ति के साथ चली गई है. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की. इस दौरान बस्सी के सियाराम गांव के एक खेत में किसी महिला की लाश दबी होने की सूचना मिली.

पढ़ेंः मदरसा शिक्षक कुकर्म का दोषी करार, अदालत ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सुनाई सजा

पुलिस ने मौके पर जाकर मृतका की लाश बरामद कर उसकी शिनाख्त कर उसकी पहचान की. पुलिस ने केस की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पाया कि जिस खेत से मृतका का शव बरामद हुआ वह खेत अभियुक्त के पिता का था. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की. पूछताछ में अभियुक्त ने माना कि मृतका उसके बुआ की लड़की थी और उसके साथ पिछले दो साल से अवैध संबंध थे. मृतका उसके साथ शादी का दवाब डाल रही थी. इससे परेशान होकर उसने घटना वाली रात को मृतका को साथ ले जाने के लिए बुलाया. बाद में उसने दुपट्‌टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को खेत में ही दबा दिया. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को जिंदा रहने तक कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

जयपुर. जयपुर मेट्रो-प्रथम की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने रिश्ते में लगने वाली विवाहित बहन के साथ दुष्कर्म व हत्या कर उसकी लाश खेत में छिपाने के अभियुक्त ममेरे भाई को जिंदा रहने तक कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 90 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने रिश्ते में लगने वाली अपनी बहन के साथ अवैध संबंध रखे और उसके शादी के लिए दबाव डालने पर हत्या कर दी. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. मामले के अनुसार, मृतका के पिता ने 20 दिसंबर 2021 को लवाण थाना, दौसा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी विवाहित बेटी सोने व चांदी के जेवर और कपड़े लेकर मध्य रात्रि को किसी अनजान व्यक्ति के साथ चली गई है. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की. इस दौरान बस्सी के सियाराम गांव के एक खेत में किसी महिला की लाश दबी होने की सूचना मिली.

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पुलिस ने मौके पर जाकर मृतका की लाश बरामद कर उसकी शिनाख्त कर उसकी पहचान की. पुलिस ने केस की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पाया कि जिस खेत से मृतका का शव बरामद हुआ वह खेत अभियुक्त के पिता का था. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की. पूछताछ में अभियुक्त ने माना कि मृतका उसके बुआ की लड़की थी और उसके साथ पिछले दो साल से अवैध संबंध थे. मृतका उसके साथ शादी का दवाब डाल रही थी. इससे परेशान होकर उसने घटना वाली रात को मृतका को साथ ले जाने के लिए बुलाया. बाद में उसने दुपट्‌टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को खेत में ही दबा दिया. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को जिंदा रहने तक कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

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