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होटल में ठहरी युवती से दुष्कर्म करने वाले कर्मचारी को दस साल की सजा - ACCUSED OF RAPING SENTENCED

जयपुर की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी होटल कर्मचारी को दस साल की सजा सुनाई है.

Accused of Raping Sentenced
होटल में ठहरी युवती से दुष्कर्म करने वाले कर्मचारी को दस साल की सजा (Photo ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 9, 2024, 8:07 PM IST

जयपुर: महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने दोस्तों के साथ होटल में ठहरी युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले होटल के कर्मचारी चरण सिंह को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त का कृत्य इस प्रकृति का नहीं है कि उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 8 मार्च, 2022 को बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह 7 मार्च को अपने दो दोस्तों के साथ जयपुर से उदयपुर घूमने ने लिए कार से जा रही थी. इसी बीच तबीयत खराब होने पर वे रास्ते में एक होटल में रुक गए. रात करीब एक बजे वह अपने कमरे में लेटी हुई थी और उसके दोनों दोस्त पास के दूसरे कमरे में थे.

पढ़े: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त खाने का ऑर्डर देने के लिए नीचे चले गए. तभी कमरे में होटल का कर्मचारी चरण सिंह आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वह अभियुक्त को पीटते हुए नीचे ले आई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका खराब खाने को लेकर झगडा हुआ था. वहीं बाद में युवती ने पुलिस से मिलीभगत कर उसे प्रकरण में फंसा दिया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुर: महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने दोस्तों के साथ होटल में ठहरी युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले होटल के कर्मचारी चरण सिंह को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त का कृत्य इस प्रकृति का नहीं है कि उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 8 मार्च, 2022 को बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह 7 मार्च को अपने दो दोस्तों के साथ जयपुर से उदयपुर घूमने ने लिए कार से जा रही थी. इसी बीच तबीयत खराब होने पर वे रास्ते में एक होटल में रुक गए. रात करीब एक बजे वह अपने कमरे में लेटी हुई थी और उसके दोनों दोस्त पास के दूसरे कमरे में थे.

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थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त खाने का ऑर्डर देने के लिए नीचे चले गए. तभी कमरे में होटल का कर्मचारी चरण सिंह आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वह अभियुक्त को पीटते हुए नीचे ले आई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका खराब खाने को लेकर झगडा हुआ था. वहीं बाद में युवती ने पुलिस से मिलीभगत कर उसे प्रकरण में फंसा दिया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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