जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने उदयपुर की निचली अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी. निचली अदालत ने महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज मामले में पेशियों पर गैर-हाजिरी के चलते निर्दलीय विधायक भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जस्टिस फरजंद अली ने इस आदेश पर रोक लगा दी है.
मामला 16 अगस्त 2021 का है. जब विधायक भाटी, अरविंद सिंह पावटा, और देवेंद्र सिंह ने लगभग 200 से 250 छात्रों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर धारा 144 का उल्लंघन किया था. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2, शहर दक्षिण, उदयपुर की पीठासीन अधिकारी ने उनकी जमानत मुचलके जब्त कर सीआरपीसी की धारा 446 के तहत कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें 14 नवंबर तक गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए थे. इस आदेश के खिलाफ विधायक भाटी के अधिवक्ता नमन मोहनोत ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में याचिका दायर की थी.
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अधिवक्ता नमन मोहनोत ने अदालत में कहा कि विधायक भाटी की गैर-हाजिरी जानबूझकर नहीं थी, बल्कि वे अपनी विधानसभा क्षेत्र में जनता की सेवा में व्यस्त थे. उन्होंने कहा कि भाटी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे. इस कारण वे अदालत में उपस्थिति नहीं दे पाए. याचिका पर सुनवाई करते हुए भाटी को राहत दी और निर्देश दिया कि वे 15 दिसंबर 2024 तक निचली अदालत में पेश होकर जमानत आवेदन दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि जमानत आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें उसी दिन जमानत पर रिहा किया जाएगा.