अलवर. जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दुष्कर्म के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी भूपसिंह जाट को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी युवक को 30 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. बता दें कि अलवर के बड़ौदा थाना क्षेत्र में करीब एक साल पहले आरोपी युवक ने एक नाबालिग बालिका के दुष्कर्म किया था.
विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने दुष्कर्म के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. इसके तहत 16 अप्रैल 2023 अलवर के बड़ौदा थाना में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया कि आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को अपनी बाइक पर घर से जबरदस्ती बैठा कर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. अगले दिन आरोपी बेटी को सूनसान रोड पर छोड़कर चला गया. घर आने पर बेटी ने पूरी घटना परिजनों को बताई. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया.
19 गवाह किए पेश : विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में चलाना पेश किया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह व 23 दस्तावेज पेश किए गए. साथ ही एफएसएल रिपोर्ट सकारात्मक आने पर पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी भूपसिंह जाट को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार 500 के अर्थदंड से भी दंडित किया है.