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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को लेकर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित - CONSTABLE RECRUITMENT 2023

हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2023 में पदों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Constable Recruitment 2023
राजस्थान हाईकोर्ट (Photo ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 26, 2024, 7:50 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 में पदों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अर्जुन सिंह शेखावत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से पुलिस सिपाही के पदों पर गत वर्ष भर्ती निकाली गई. इसमें सीनियर सैकंडरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापित कुल पदों के मुकाबले पन्द्रह गुणा को बुलाना था.

पढ़ें: कांस्टेबल भर्ती में डमी अभ्यर्थी बन दी परीक्षा, सरकारी नौकरी से धोना पड़ा हाथ

इसके बावजूद राज्य सरकार ने कुल पदों के 15 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने के बजाए श्रेणीवार पदों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को बुला लिया. वहीं, जिस वर्ग में उन्हें पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं मिले, उस वर्ग में कम अभ्यर्थियों को ही भर्ती में शामिल किया गया. इसके चलते याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया गया. इसके जवाब में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि नियमानुसार वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 में पदों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अर्जुन सिंह शेखावत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से पुलिस सिपाही के पदों पर गत वर्ष भर्ती निकाली गई. इसमें सीनियर सैकंडरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापित कुल पदों के मुकाबले पन्द्रह गुणा को बुलाना था.

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इसके बावजूद राज्य सरकार ने कुल पदों के 15 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने के बजाए श्रेणीवार पदों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को बुला लिया. वहीं, जिस वर्ग में उन्हें पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं मिले, उस वर्ग में कम अभ्यर्थियों को ही भर्ती में शामिल किया गया. इसके चलते याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया गया. इसके जवाब में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि नियमानुसार वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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