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सड़क दुर्घटना में मरे खलासी के परिजनों को मिलेगा 12 लाख का मुआवजा, कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिए आदेश

चितौड़गढ़ के मोडासा हाईवे पर साल 2013 में ट्रक खलासी के जलने के मौत के मामले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने आश्रितों के पक्ष में बीमा कंपनी को 12 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

Motor Accident Claims Tribunal
Motor Accident Claims Tribunal
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 17, 2024, 9:07 PM IST

चित्तौड़गढ़. ट्रक-ट्रेलर की भिड़ंत में खलासी के जिंदा जलने के मामले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने आश्रितों के पक्ष में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनी को 12 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. साथ ही बीमा कंपनी को अलग से क्लेम पेशकार इस राशि में से 50% ट्रक मालिक और ड्राइवर से वसूली का भी अधिकारी माना है.

बता दें कि दुर्घटना 14 नवंबर 2013 को मोडासा हाईवे पर घटित हुई जिसमें ट्रक खलासी नपावली, भदेसर निवासी सुलेमान खान और ट्रेलर चालक महेंद्र सिंह की जिंदा जलने से मौत हो गई थी. मोडासा रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था. मामले में मृतक सुलेमान के परिजनों द्वारा अधिवक्ता जसवंत सिंह राठौड़ और प्रेम सिंह पवार के जरिए मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण के समक्ष दोनों ही वाहनों के विरुद्ध पेश किया गया.

पढ़ें: माल वाहन में बैठे यात्रियों की दुर्घटना में मौत, मुआवजे के लिए चालक-मालिक जिम्मेदार

अधिवक्ता जसवंत सिंह राठौड़ के अनुसार मृतक सुलेमान खान की बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि ट्रक मालिक द्वारा खलासी की प्रीमियम जमा नहीं कराई थी. ऐसे में उसका कोई भी दायित्व नहीं बनता. जवाब में ट्रेलर की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा पुलिस अनुसंधान की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें दोनों ही वाहनों की गलती से दुर्घटना होना माना गया. ऐसे में क्षतिपूर्ति में से 50% राशि चुकाने की बात कही. अधिकरण के न्यायाधीश ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 12 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया साथ ही क्लेम प्रस्तुति की तिथि से इस धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज देने को कहा. न्यायालय ने अपने निर्णय में बीमा कंपनी को उक्त राशि चुकाने के बाद नया क्लेम पेश कर 50% राशि ट्रक मालिक निंबाहेड़ा निवासी अंबालाल तेली और चालक नपावली गांव के सूरजमल मेघवाल से वसूली का भी विकल्प दिया है, लेकिन इसके लिए कंपनी को अधिकरण के समक्ष समक्ष नया क्लेम पेश करना होगा.

चित्तौड़गढ़. ट्रक-ट्रेलर की भिड़ंत में खलासी के जिंदा जलने के मामले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने आश्रितों के पक्ष में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनी को 12 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. साथ ही बीमा कंपनी को अलग से क्लेम पेशकार इस राशि में से 50% ट्रक मालिक और ड्राइवर से वसूली का भी अधिकारी माना है.

बता दें कि दुर्घटना 14 नवंबर 2013 को मोडासा हाईवे पर घटित हुई जिसमें ट्रक खलासी नपावली, भदेसर निवासी सुलेमान खान और ट्रेलर चालक महेंद्र सिंह की जिंदा जलने से मौत हो गई थी. मोडासा रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था. मामले में मृतक सुलेमान के परिजनों द्वारा अधिवक्ता जसवंत सिंह राठौड़ और प्रेम सिंह पवार के जरिए मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण के समक्ष दोनों ही वाहनों के विरुद्ध पेश किया गया.

पढ़ें: माल वाहन में बैठे यात्रियों की दुर्घटना में मौत, मुआवजे के लिए चालक-मालिक जिम्मेदार

अधिवक्ता जसवंत सिंह राठौड़ के अनुसार मृतक सुलेमान खान की बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि ट्रक मालिक द्वारा खलासी की प्रीमियम जमा नहीं कराई थी. ऐसे में उसका कोई भी दायित्व नहीं बनता. जवाब में ट्रेलर की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा पुलिस अनुसंधान की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें दोनों ही वाहनों की गलती से दुर्घटना होना माना गया. ऐसे में क्षतिपूर्ति में से 50% राशि चुकाने की बात कही. अधिकरण के न्यायाधीश ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 12 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया साथ ही क्लेम प्रस्तुति की तिथि से इस धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज देने को कहा. न्यायालय ने अपने निर्णय में बीमा कंपनी को उक्त राशि चुकाने के बाद नया क्लेम पेश कर 50% राशि ट्रक मालिक निंबाहेड़ा निवासी अंबालाल तेली और चालक नपावली गांव के सूरजमल मेघवाल से वसूली का भी विकल्प दिया है, लेकिन इसके लिए कंपनी को अधिकरण के समक्ष समक्ष नया क्लेम पेश करना होगा.

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