बूंदी. बूंदी पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 2 के न्यायाधीश ने फरवरी 2023 के एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा से दंडित किया. मामले का खुलासा उस समय हुआ था, जब पीड़िता अपने माता-पिता के साथ पेट दर्द की शिकायत लेकर सीएचसी नैनवां पहुंची थी, जहां कुछ समय बाद उसने एक नवजात को जन्म दिया था. विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि इस मामले में सीएचसी नैनवां के चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर नैनवां पुलिस ने मामला दर्ज किया था.
जांच के दौरान पीड़िता ने दो संदिग्ध अभियुक्तों का नाम बताया था, जिनके डीएनए जांच के बाद नवजात शिशु के डीएनए मैच होने पर अभियुक्तों गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था, जहां सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 2 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने आरोपी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास और एक लाख के जुर्माने से दंडित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 14 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए.
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डीएनए जांच से हुई आरोपी की पहचान : मामले का पता उस समय लगा जब 9 फरवरी को शाम साढ़े 7 बजे पीड़िता अपने माता-पिता के साथ पेट दर्द की समस्या लेकर सीएचसी नैनवां पहुंची थी, जहां पीड़िता को चिकित्सक द्वारा देखने के कुछ समय बाद उसने एक नवजात को जन्म दिया. पूछताछ किए जाने पर पीड़िता के माता-पिता ने पीड़िता का अविवाहित होना बताया. उसके बाद सीएचसी नैनवां के चिकित्सा अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट नैंनवां पुलिस को सौंपी. इस पर नैनवां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें अनुसंधान के दौरान पीड़िता ने दो संदिग्ध अभियुक्तों के नाम बताए थे. उसके बाद पुलिस ने दोनों संदिग्ध अभियुक्तों का डीएनए टेस्ट करवाया.
पुलिस ने डीएनए टेस्ट का नतीजा प्राप्त होने पर रिपोर्ट का अवलोकन कर एक संदिग्ध अभियुक्त का डीएनए नवजात शिशु के डीएनए से मैच होने पर अभियुक्त को आरोपी बनाया गया. अनुसंधान के बाद नैनवां थाना पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. इस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया.