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तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर कब ले सकते रिफंड? 5 तरीके - tatkal ticket cancellation charges

Tatkal Ticket Cancellation Charges: अगर आप तत्काल टिकट कैंसिल कराने जा रहे हैं तो जान लीजिए आखिर वो कौन से 5 तरीके हैं जिन पर रिफंड देने की रेलवे ने व्यवस्था की है.

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Tatkal Ticket Cancellation Charges. (photo credit: social media)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 23, 2024, 6:52 AM IST

Tatkal Ticket Cancellation Charges: हैदराबादः भारतीय रेलवे की ओर से टिकट के रिफंड को लेकर कई नियम बनाए गए हैं. अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार रेलवे की ओर से रिफंड की व्यवस्था की जाती है. चलिए जानते हैं इन्हीं नियमों में तत्काल टिकट कैंसिलेशन से जुड़े खास नियमों के बारे में.

क्या तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड मिलेगा?
आपको बता दें कि रेलवे की ओर से कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड नहीं मिलता है. कुछ परिस्थितियों में रिफंड की व्यवस्था रेलवे की ओर से की जाती है.

  • अगर किसी स्टेशन से ट्रेन बनकर चलती है और ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए यात्री को टिकट डिपॉजिट रसीद लेनी होगी. क्लेम की रकम क्लोरिकल चार्जेज काटने के बाद रिफंड आपके खाते में आ जाएगा. इसमें 16 दिन से तीन महीने तक का समय लग जाता है.

  • अगर किसी परिस्थितिवश ट्रेन का रूट बदल दिया गया है. यात्री उस रूट पर यात्रा नहीं करना चाहता है तो भी वह तत्काल टिकट कैंसिल कराकर रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है.

  • यदि रेलवे यात्री को उस श्रेणी में सफर नहीं करवा पा रहा है जिसकी बुकिंग यात्री ने कराई है तो उस परिस्थिति में भी यात्री रिफंड लेने का पात्र है. अगर रेलवे बुक कराई हुई श्रेणी से नीचे की श्रेणी की सीट उपलब्ध कराता है तो उस परिस्थिति में यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं.

  • अगर किसी कारणवश पैसेंजर लोअर क्लास में सफर करने को तैयार है तो रेलवे को नियम के अनुसार किराए और तत्काल चार्ज के अंतर के बराबर की रकम रिफंड की जाएगी.

  • रेलवे की ओर से तत्काल वेटिंग टिकट को कंफर्म न होने पर ऑटोमैटिक कैंसिल कर दिया जाता है. इसका पैसा दो से तीन दिन में आपके खाते में आ जाता है.

RAC टिकट ट्रेन छूटने से कितने पहले कैंसिल होता है?
अगर किसी ने ऑनलाइन आरएसी का टिकट बुक कराया है और वह उस श्रेणी में सफर नहीं करना चाहता है तो वह ट्रेन रवाना होने से आधे घंटे पहले तक ऑनलाइन टिकट कैंसिल कराकर क्लेम के लिए दावा कर सकता है.

ये भी पढ़ेंः ट्रेन में टिकट खो जाए या फट जाए तो क्या करें? ये है नियम

Tatkal Ticket Cancellation Charges: हैदराबादः भारतीय रेलवे की ओर से टिकट के रिफंड को लेकर कई नियम बनाए गए हैं. अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार रेलवे की ओर से रिफंड की व्यवस्था की जाती है. चलिए जानते हैं इन्हीं नियमों में तत्काल टिकट कैंसिलेशन से जुड़े खास नियमों के बारे में.

क्या तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड मिलेगा?
आपको बता दें कि रेलवे की ओर से कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड नहीं मिलता है. कुछ परिस्थितियों में रिफंड की व्यवस्था रेलवे की ओर से की जाती है.

  • अगर किसी स्टेशन से ट्रेन बनकर चलती है और ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए यात्री को टिकट डिपॉजिट रसीद लेनी होगी. क्लेम की रकम क्लोरिकल चार्जेज काटने के बाद रिफंड आपके खाते में आ जाएगा. इसमें 16 दिन से तीन महीने तक का समय लग जाता है.

  • अगर किसी परिस्थितिवश ट्रेन का रूट बदल दिया गया है. यात्री उस रूट पर यात्रा नहीं करना चाहता है तो भी वह तत्काल टिकट कैंसिल कराकर रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है.

  • यदि रेलवे यात्री को उस श्रेणी में सफर नहीं करवा पा रहा है जिसकी बुकिंग यात्री ने कराई है तो उस परिस्थिति में भी यात्री रिफंड लेने का पात्र है. अगर रेलवे बुक कराई हुई श्रेणी से नीचे की श्रेणी की सीट उपलब्ध कराता है तो उस परिस्थिति में यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं.

  • अगर किसी कारणवश पैसेंजर लोअर क्लास में सफर करने को तैयार है तो रेलवे को नियम के अनुसार किराए और तत्काल चार्ज के अंतर के बराबर की रकम रिफंड की जाएगी.

  • रेलवे की ओर से तत्काल वेटिंग टिकट को कंफर्म न होने पर ऑटोमैटिक कैंसिल कर दिया जाता है. इसका पैसा दो से तीन दिन में आपके खाते में आ जाता है.

RAC टिकट ट्रेन छूटने से कितने पहले कैंसिल होता है?
अगर किसी ने ऑनलाइन आरएसी का टिकट बुक कराया है और वह उस श्रेणी में सफर नहीं करना चाहता है तो वह ट्रेन रवाना होने से आधे घंटे पहले तक ऑनलाइन टिकट कैंसिल कराकर क्लेम के लिए दावा कर सकता है.

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