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आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

धौलपुर शहर विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. कुशवाहा फिलहाल भरतपुर जेल में बंद हैं. उन्हें 2016 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

BL Kushwaha gets bail
बीएल कुशवाहा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 15, 2024, 4:01 PM IST

धौलपुर. विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आजीवन कारावास की सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को मंजूर किया है. वर्ष 2013 में हत्या षड्यंत्र के मामले में धौलपुर एडीजे कोर्ट ने पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

धौलपुर शहर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने बताया शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति बीएल कुशवाहा को जमानत दे दी है. कागजी खानापूर्ति के बाद बीएल कुशवाहा जेल से छूट जाएंगे. ​फिलहाल बीएल कुशवाहा भरतपुर जिला मुख्यालय स्थित सेवर जेल में बंद हैं.

पढ़ें: पूर्व विधायक कुशवाहा का वीडियो वायरल, समर्थकों के साथ फायरिंग करते आ रहे नजर

वर्ष 2016 में सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा: पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को बहन के प्रेमी नरेश कुशवाहा की हत्या के षड्यंत्र के मामले में धौलपुर एडीजे कोर्ट ने 8 दिसंबर, 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. तभी से बीएल कुशवाहा जेल में बंद थे. सजा सुनाए जाने के बाद बीएल कुशवाहा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की अर्जी लगाई गई थी. लेकिन अदालतों से बीएल कुशवाहा को निराशा हाथ लगी थी. 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अर्जी को स्वीकार करते हुए आदेश दिए हैं.

पढ़ें: Dholpur Viral Video Case: भाजपा विधायक शोभारानी को जान से मारने की धमकी, वीडियो वायरल... 3 आरोपी गिरफ्तार

वर्ष 2013 में चुने गए थे विधायक: बीएल कुशवाहा वर्ष 2013 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए थे. कुशवाहा के विधायक चुनने के बाद ही नरेश हत्याकांड मामला चर्चा में आ गया. सीआईडी सीबी की जांच में पूर्व विधायक कुशवाहा को दोषी माना गया था. जांच एजेंसी ने पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को गिरफ्तार कर वर्ष 2016 में जेल भेजा था.

पढ़ें: धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा के दो देवर गिरफ्तार

बीएल के जेल जाने के बाद हुआ था उपचुनाव: पूर्व विधायक बीएल कुशवाह के जेल जाने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराया था। वर्ष 2017 के हुए उप चुनाव में पूर्व विधायक बीएल कुशवाह की पत्नी शोभारानी कुशवाहा भाजपा से विधायक चुनी गई थी। शोभारानी कुशवाहा तभी से धौलपुर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करती चली जा रही है। वर्तमान समय में शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस से विधायक हैं.

धौलपुर. विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आजीवन कारावास की सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को मंजूर किया है. वर्ष 2013 में हत्या षड्यंत्र के मामले में धौलपुर एडीजे कोर्ट ने पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

धौलपुर शहर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने बताया शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति बीएल कुशवाहा को जमानत दे दी है. कागजी खानापूर्ति के बाद बीएल कुशवाहा जेल से छूट जाएंगे. ​फिलहाल बीएल कुशवाहा भरतपुर जिला मुख्यालय स्थित सेवर जेल में बंद हैं.

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वर्ष 2016 में सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा: पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को बहन के प्रेमी नरेश कुशवाहा की हत्या के षड्यंत्र के मामले में धौलपुर एडीजे कोर्ट ने 8 दिसंबर, 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. तभी से बीएल कुशवाहा जेल में बंद थे. सजा सुनाए जाने के बाद बीएल कुशवाहा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की अर्जी लगाई गई थी. लेकिन अदालतों से बीएल कुशवाहा को निराशा हाथ लगी थी. 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अर्जी को स्वीकार करते हुए आदेश दिए हैं.

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वर्ष 2013 में चुने गए थे विधायक: बीएल कुशवाहा वर्ष 2013 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए थे. कुशवाहा के विधायक चुनने के बाद ही नरेश हत्याकांड मामला चर्चा में आ गया. सीआईडी सीबी की जांच में पूर्व विधायक कुशवाहा को दोषी माना गया था. जांच एजेंसी ने पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को गिरफ्तार कर वर्ष 2016 में जेल भेजा था.

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बीएल के जेल जाने के बाद हुआ था उपचुनाव: पूर्व विधायक बीएल कुशवाह के जेल जाने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराया था। वर्ष 2017 के हुए उप चुनाव में पूर्व विधायक बीएल कुशवाह की पत्नी शोभारानी कुशवाहा भाजपा से विधायक चुनी गई थी। शोभारानी कुशवाहा तभी से धौलपुर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करती चली जा रही है। वर्तमान समय में शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस से विधायक हैं.

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