सुल्तानपुर : कोरोना काल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बिना अनुमति भीड़ जुटाने और प्रदर्शन करने के मामले का केस MP/MLA कोर्ट में चलेगा. इस मामले में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है. वहीं शासनादेश के अनुपालन आरोपियों द्वारा मुकदमा न चलाने का प्रार्थनापत्र शुक्रवार को दिया गया. जिस पर विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि शासनादेश जनप्रतिनिधि से संबंधित मुकदमों से संबंधित नहीं है.
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि दारोगा कमलेश यादव ने 8 दिसंबर 2022 को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था. केस के अनुसार सात दिसंबर 2022 को शाम चार बजे समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए युवजन सभा और अन्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए जमा हुई थे. प्रदर्शनकारी किसान अध्यादेश का विरोध जता कर सरकार के निकम्मी होने समेत कई नारे लगा रहे थे. इस दौरान कोरोना काल था. इसके बावजूद प्रदर्शन में शामिल लोग मास्क नहीं लगाए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे. काफी समझाने के बाद भी वे मानने को तैयार नहीं हुए.
बता दें, उस दौरान पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था. विवेचना के बाद 10 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है. जिसमें सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा, शहजाद, मोईद अहमद, राहुल उपाध्याय, सलाहुद्दीन, गुफरान, विनोद जायसवाल, जमीरुद्दीन, धर्मेंद्र ऊर्फ राजू चौधरी व मनोज अग्रवाल के नाम शामिल हैं.