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दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम, पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द - DELHI DRIVE AGAINST POLLUTION

दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के 55 लाख पंजीकरण रद्द.

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दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 8, 2024, 1:18 PM IST

नई दिल्लीः सर्दियों का मौसम दस्तक दे रहा है और दिल्ली एनसीआर एक बार फिर गैस चैंबर बनने की ओर बढ़ रहा है. बढ़ते प्रदूषण की चिंता के मद्देनज़र, दिल्ली सरकार ने इस समस्या पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है. इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर, दिल्ली परिवहन विभाग ने कुछ महीने पहले उम्र पूरी कर चुके वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की थी.

55 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द: दिल्ली परिवहन विभाग ने 55 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है. नियम स्पष्ट हैं: 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण अब मान्य नहीं होगा. इन वाहनों के मालिकों को अब अपनी गाड़ियों को सड़क पर पार्क करने की अनुमति नहीं है. यह उन वाहनों के लिए भी लागू है जो अब तक एक्सपायर हो चुके हैं. ऐसे वाहनों के मालिकों के पास केवल एक विकल्प बचा है - स्क्रैप कराना.`

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम (ETV Bharat)

नए नियम और प्रतिबंध: दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल व 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों की पार्किंग सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है. यहां तक कि गाड़ी अपने घर के ठीक बाहर सरकारी भूमि पर भी खड़ी नहीं की जा सकती है. वाहन मालिकों को अब केवल अपनी निजी पार्किंग में ही अपने वाहनों को रखने की अनुमति है. साझा पार्किंग स्थानों पर भी इन वाहनों को खड़ा करना गैरकानूनी होगा, चाहे वह आवासीय परिसर का हिस्सा ही क्यों न हो.

यह भी पढ़ें- मायापुरी फ्लाईओवर का आधा हिस्सा रहेगा बंद, ट्रैफिक से बचने के लिए इन वैकल्पिक रास्तों का करें उपयोग

स्क्रैपिंग की प्रक्रिया: एक्सपायर हो चुके वाहनों की स्वामित्व से मुक्ति का एकमात्र विकल्प उनका स्क्रैप कराना है. इसके बाद, यदि कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदता है, तो दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी की पेशकश की गई है. स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, परिवहन विभाग ने एक ऑनलाइन एप्लिकेशन (https://vscrap.parivahan.gov.in) की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे लोग अपने वाहनों को स्क्रैप कर सकते हैं.

प्रदूषण के विरुद्ध सख्त कदम: दिल्ली सरकार का यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वच्छ हवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए यह नियम न केवल आवश्यक हैं, बल्कि नागरिकों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि वे इस दिशा में सहयोग करें. दिल्ली परिवहन विभाग का दिल्लीवासियों से अपील है कि वे इस नियम का पालन करें और पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को समय पर स्क्रैप कराएं. केवल इसी तरह से हम अपनी हवा को साफ रखने और अपने भविष्य की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा: अब घर खरीदने का सपना होगा पूरा, नवरात्र में 3608 खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक

नई दिल्लीः सर्दियों का मौसम दस्तक दे रहा है और दिल्ली एनसीआर एक बार फिर गैस चैंबर बनने की ओर बढ़ रहा है. बढ़ते प्रदूषण की चिंता के मद्देनज़र, दिल्ली सरकार ने इस समस्या पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है. इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर, दिल्ली परिवहन विभाग ने कुछ महीने पहले उम्र पूरी कर चुके वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की थी.

55 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द: दिल्ली परिवहन विभाग ने 55 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है. नियम स्पष्ट हैं: 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण अब मान्य नहीं होगा. इन वाहनों के मालिकों को अब अपनी गाड़ियों को सड़क पर पार्क करने की अनुमति नहीं है. यह उन वाहनों के लिए भी लागू है जो अब तक एक्सपायर हो चुके हैं. ऐसे वाहनों के मालिकों के पास केवल एक विकल्प बचा है - स्क्रैप कराना.`

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम (ETV Bharat)

नए नियम और प्रतिबंध: दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल व 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों की पार्किंग सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है. यहां तक कि गाड़ी अपने घर के ठीक बाहर सरकारी भूमि पर भी खड़ी नहीं की जा सकती है. वाहन मालिकों को अब केवल अपनी निजी पार्किंग में ही अपने वाहनों को रखने की अनुमति है. साझा पार्किंग स्थानों पर भी इन वाहनों को खड़ा करना गैरकानूनी होगा, चाहे वह आवासीय परिसर का हिस्सा ही क्यों न हो.

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स्क्रैपिंग की प्रक्रिया: एक्सपायर हो चुके वाहनों की स्वामित्व से मुक्ति का एकमात्र विकल्प उनका स्क्रैप कराना है. इसके बाद, यदि कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदता है, तो दिल्ली सरकार द्वारा सब्सिडी की पेशकश की गई है. स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, परिवहन विभाग ने एक ऑनलाइन एप्लिकेशन (https://vscrap.parivahan.gov.in) की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे लोग अपने वाहनों को स्क्रैप कर सकते हैं.

प्रदूषण के विरुद्ध सख्त कदम: दिल्ली सरकार का यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वच्छ हवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए यह नियम न केवल आवश्यक हैं, बल्कि नागरिकों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि वे इस दिशा में सहयोग करें. दिल्ली परिवहन विभाग का दिल्लीवासियों से अपील है कि वे इस नियम का पालन करें और पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को समय पर स्क्रैप कराएं. केवल इसी तरह से हम अपनी हवा को साफ रखने और अपने भविष्य की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं.

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