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साईं प्रतिमा हटाने का विवाद: सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को मिली जमानत, जेल से हुए रिहा - VARANASI SAI STATUE REMOVEAL CASE

सीजेएम की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, सुबह जेल से किए गए रिहा

state president of sanatan rakshak dal arrested in case removal of sai statue in varanasi banaras kashi got bail latest
अजय शर्मा को मिली जमानत. (photo credit: etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 9, 2024, 11:20 AM IST

वाराणसी: काशी के मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा को हटाए जाने के विवाद के बाद सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को बड़ी राहत मिली है. कल अजय शर्मा को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज सुबह जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है. मंगलवार को वाराणसी के थाना चौक में दर्ज मुकदमे के मामले में सीजेएम की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी. इस जमानत के बाद देर रात कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और आज सुबह उन्हें वाराणसी की जिला जेल से रिहा किया गया है.

तीन अक्टूबर को हुए थे गिरफ्तारः बता दें कि अजय शर्मा को इस मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद साईं बाबा की प्रतिमा हटाए जाने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और शांति भंग की आशंका के तहत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. इस मामले में अजय शर्मा की तरफ से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने कोर्ट में कल तीखी बहस की थी और उन्होंने पूरे मामले में पुलिस के खिलाफ ही कई सवाल खड़े कर दिए थे.

अधिवक्ता ने कोर्ट में रखे ये तर्कः विवेक शंकर तिवारी ने कोर्ट में यह स्पष्ट किया था कि दर्ज मुकदमें में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, लेकिन पुलिस को यह पावर नहीं है कि वह रिमांड बनवा ले और नए कानून 333 बीएनएस में नोटिस भी तमिल ना करवाये, नियम कहता है कि नोटिस के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती लेकिन वह सीधे रिमांड चाहती है. इस पर कोर्ट ने भी आपत्ति जताई.

25-25 हजार की दो जमानत पर रिहा किए गएः इस मामले में अजय शर्मा को रिहाई मिली है और कोर्ट ने मुकदमे में 25-25 हजार की दो जमानत पर अजय शर्मा को रिहा किया है. इस मामले में पुलिस ने रिमांड की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने रिमांड न देकर अजय शर्मा की जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है. इसके बाद आज सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया.

ये भी पढ़ेंः गुस्सा दिला सकता है गोल्ड मेडल! वूशु वर्ल्ड चैंपियन मेरठ के 14 वर्षीय शौर्य की कहानी दिलचस्प है, प्रेरित कर देगी

वाराणसी: काशी के मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा को हटाए जाने के विवाद के बाद सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को बड़ी राहत मिली है. कल अजय शर्मा को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज सुबह जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है. मंगलवार को वाराणसी के थाना चौक में दर्ज मुकदमे के मामले में सीजेएम की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी. इस जमानत के बाद देर रात कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और आज सुबह उन्हें वाराणसी की जिला जेल से रिहा किया गया है.

तीन अक्टूबर को हुए थे गिरफ्तारः बता दें कि अजय शर्मा को इस मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद साईं बाबा की प्रतिमा हटाए जाने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और शांति भंग की आशंका के तहत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. इस मामले में अजय शर्मा की तरफ से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने कोर्ट में कल तीखी बहस की थी और उन्होंने पूरे मामले में पुलिस के खिलाफ ही कई सवाल खड़े कर दिए थे.

अधिवक्ता ने कोर्ट में रखे ये तर्कः विवेक शंकर तिवारी ने कोर्ट में यह स्पष्ट किया था कि दर्ज मुकदमें में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, लेकिन पुलिस को यह पावर नहीं है कि वह रिमांड बनवा ले और नए कानून 333 बीएनएस में नोटिस भी तमिल ना करवाये, नियम कहता है कि नोटिस के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती लेकिन वह सीधे रिमांड चाहती है. इस पर कोर्ट ने भी आपत्ति जताई.

25-25 हजार की दो जमानत पर रिहा किए गएः इस मामले में अजय शर्मा को रिहाई मिली है और कोर्ट ने मुकदमे में 25-25 हजार की दो जमानत पर अजय शर्मा को रिहा किया है. इस मामले में पुलिस ने रिमांड की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने रिमांड न देकर अजय शर्मा की जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है. इसके बाद आज सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया.

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